'पति-पत्नी के बीच संभोग में कुछ भी अननेचुरल नहीं', MP हाईकोर्ट ने MLA पर रेप केस में कही ये बात
Edited By Bhola Sharma

MP High Court
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Congress MLA Umang Singhar MP High Court Decision Updates: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार 21 सितंबर को कांग्रेस विधायक उमंग सिंघर के रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस संजय द्विवेदी ने सिंघार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ऑर्डर शुक्रवार को सामने आया। ऑर्डर में हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा, ‘पति-पत्नी के बीच अननेचुरल संबंध की संभावना नहीं है। अगर उनके बीच प्राकृतिक संभोग के अलावा कुछ भी किया जाता है तो वह आप्रकृतिक नहीं है। महिला अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज नहीं करवा सकती। कांग्रेस विधायक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाए।’
पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ 2022 में उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उमंग ने उनके साथ यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना दी है। शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से उमंग फरार चल रहे थे। उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। आखिरकार उमंग ने हाईकोर्ट की शरण ली।
हाईकोर्ट में उमंग सिंघार के वकील विभोर खंडेलवाल ने उनका पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने दलील दी कि आदिवासी समाज में तीन शादियों के करने की छूट है। यदि किसी के साथ विवाह हुआ है तो शारीरिक संबंध बनाने की भी छूट होती है। उमंग पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं।
दरअसल, उमंग सिंघार धार जिले की गंधवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने लगातार तीन बार इस सीट से चुनाव जीता है। उमंग ने अपनी बुआ जमुना देवी से राजनीति सीखी है। जमुना देवी मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रही थीं।
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