MP Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की निर्वाचन आयोग टीम भी राज्य में आचार संहिता का पालन करते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करवाने के लिए काम कर रही हैं। प्रदेश में चुनावी तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 19 अप्रैल होने पहले चरण के मतदान की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मतदान दिवस के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 6:30 बजे तक वोटिंग होगी।
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— Election Commission of India (@ECISVEEP) April 15, 2024
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एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
इसके साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6:30 बजे तक चुनाव से जुड़े किसी भी एग्जिट पोल का आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान एग्जिट पोल, चुनाव के परिणाम का प्रकाशन या प्रचार इस समय अवधि तक नहीं कर सकता है।
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इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 28 मार्च 2024 को ही अधिसूचना जारी हो गई है। इस अधिसूचना में साफ लिखा गया है कि चुनाव के दौरान सभी वोटिंग एरिया में मतदान की समाप्ति के नियत समय के पूरा होने के 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के परिणामों के प्रकाशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
तीसरे चरण का नामांकन
बता दें कि प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रियाएं पूरी हो गईं। इसके साथ ही, 12 अप्रैल से तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रियाएँ शुरू हो गई हैं। उम्मीदवार 19 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।