MP Politics: दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत, मानहानि मामले में मिली जमानत, VD शर्मा ने किया था केस
Edited By Arpit Pandey

digvijay singh gets bail in defamation case
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MP Politics: विपिन श्रीवास्तव। भोपाल की जिला अदालत से कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मानहानि के मामले में जमानत मिल गई। सात साल पहले व्यापमं मामले में BJP के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कराया था। जिसमें उन्हें जमानत मिली है।
वहीं जमानत मिलने के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ”व्यापमं के आरोपियों को शिवराज सरकार ने हटाया नहीं हैं, ये शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की मिलीभगत है जिन्होंने प्रदेश को लूटा है’ बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। लेकिन आज मामले की सुनवाई थी, जहां दिग्विजय सिंह कोर्ट पहुंचे और सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई।
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बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, ये बताते हुए कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था। जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया और आम जनता के बीच में उनकी इन आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी। जिससे व्यथित होकर वीडी शर्मा ने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर सबूत पेश किए थे।
भोपाल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि “मेरे खिलाफ 4 राज्यों में मानहानि के केस चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ तो है नहीं, इसलिए मैंने अपनी जमानत करा ली, ये सारी वो चिट्ठियां हैं जो मैने 2014-15 में इसके बाद में लिखी जिसके उपर अब केस रजिस्टर हुआ है और इस प्रकरण में तो जो हमारी मांग थी CBI इन्वेस्टीगेशन की लो स्वयं स्वीकार हुई है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि आरोपी है, एक्यूज्ड हैं, लेकिन आज तक शिवराज सिंह सरकार ने उनको हटाया नहीं है, सरकारी मकानों में रह रहे हैं, यह सब मिलीभगत शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है’
बता दें कि वीडी शर्मा ने 5 दिसंबर 2022 को दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर करवाया था, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, उसमें दिग्विजय सिंह पेश नहीं हुए थे, ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि दिग्विजय सिंह को अदालत में उपस्थित होकर ही जमानत लेनी होगी। जिसके बाद दिग्विजय सिंह को जमानत मिल गई है।
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