Lucknow: स्कूल यूनिफॉर्म में बंक मारा तो लगेगी क्लास, जानें अब क्या है नया आदेश
Edited By Naresh Chaudhary

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लखनऊः उत्तर प्रदेश में अब स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे पार्क, मॉल या रेस्त्रां में दिखे तो उनकी क्लास लग सकती है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। पत्र में सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश न देने को कहा गया है।
UP State Commission for Protection of Child Rights member writes to all DMs of the state, asking them to ensure prohibition of entry of students, wearing school uniforms, at parks, malls, restaurants etc.
Letter states that students go to these spots instead of going to schools pic.twitter.com/G5dZhasg51
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 28, 2022
उत्तर प्रदेश की राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य शुचिता चौधरी की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कई बार देखा जा रहा है कि स्कूल के छात्र और छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल और रेस्त्रां समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हुए दिखते हैं।
ऐसे में उनके साथ कई बार अप्रिय घटनाएं होने की आशंका लगी रहती है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आप सभी (जिलाधिकारियों) से अपेक्षा की जाती है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि इस मामले में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह में आयोग को अवगत कराएं।
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