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झारखंड के CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना

नई दिल्ली: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अवैध खनन मामले में उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Nov 8, 2022 12:27
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HEMANT SOREN
हेमंत सोरेन

नई दिल्ली: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अवैध खनन मामले में उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने आज उनकी याचिका पर फैसला सुनाया।

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सोरेन को 2021 में पद पर रहते हुए खुद को खनन पट्टा देने के लिए भाजपा की शिकायत पर विधायक के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग ने कथित तौर पर राज्यपाल रमेश बैस से सिफारिश की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन राज्यपाल ने उसे लटका रखा है। इस मामले को लेकर भी हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से मांग की है और कहा कि उनके खिलाफ राज्यपाल के पास रखे लिफाफे को खोला जाए।

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प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले जुलाई में छापेमारी और बैंक खातों से 11.88 करोड़ रुपये की जब्ती के बाद मामले में उनके सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया कि पंकज मिश्रा के घर से “बेहिसाब” नकदी में ₹ 5.34 करोड़ मिले हैं। तीन महीने पहले ईडी ने सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से भी पूछताछ की थी।

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HISTORY

Written By

Om Pratap

Edited By

Manish Shukla

First published on: Nov 07, 2022 12:18 PM

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