Palwal real daughter misdeed case: हरियाणा के पलवल में बेटी का रेप करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने 3 साल तक नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला था। मामला बहीन थाना एरिया में सामने आया था। आरोपी पर कोर्ट ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रशांत राणा ने दोषी को मौत की सजा दी है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक पीड़िता को साढ़े 7 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी।
आरोपी से मैच कर गया था बच्चे का डीएनए
लड़की फिलहाल एक एनजीओ के पास है। जिसके बच्चे को किसी जरूरतमंद को गोद दिया गया है। पलवल में सरकारी वकील हरकेश कुमार ने मामले में बताया कि पीड़िता के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ था। अक्टूबर 2020 में दोषी ने अपनी बेटी की 3 साल तक आबरू लूटी थी। जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया था। मामले की जांच महिला थाना पुलिस ने की थी। जब नाबालिग के गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए करवाया गया था, तो वह दोषी से मैच कर गया था।
सरकारी वकील ने आरोपी के लिए फांसी की डिमांड की थी। पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां का देहांत 4 साल पहले हुआ था। एक साल बाद पिता ने छेड़छाड़ शुरू की थी। इसके बाद वह उससे लगातार रेप करने लगा। जब मामला सामने आया था, तो पीड़िता 4 महीने की गर्भवती निकली थी। दोषी विरोध करने पर पीड़िता को मारने की धमकी देता था। इसके बाद पीड़िता को एक एनजीओ को सौंपा गया था।