जालंधर की लड़कियों ने एक-दूसरे से रचाई शादी, हाईकोर्ट से की अपील-हमारी जान को खतरा, सुरक्षा दे दीजिए

girls married each other in jalandhar:जालंधर में दो लड़कियों ने आपस में शादी करने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जालंधर के एसएसपी से दोनों युवतियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है।

girl merrige In jalandhar

girls married each other in jalandhar: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से समान लिंग के व्यक्तियों के बीच शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसी से जुड़ा एक मामला पंजाब के जालंधर से सामने आया, जहां दो लड़कियों ने आपस में शादी करके हर किसी को हैरान कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, इन लड़कियों ने शादी करने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जालंधर के एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर से दोनों युवतियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है।

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एक-दूसरे को करते थे पसंद, बाद में कर ली शादी

आपको बताते चलें कि पंजाब के जालंधर में दो लड़कियों ने आपस में खरड़ के गुरुद्वारा साहिब में शादी करने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट की ओर से सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश एसएसपी को दिए गए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका में शादी करने वाली दोनों लड़कियों ने कहा कि वो एक-दूसरे को पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने बीते 18 अक्टूबर को खरड़ के गुरुद्वारा साहिब में शादी कर ली है।

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अपने परिवार से बताया जान का खतरा

आपस में शादी करने वाली दोनों लड़कियों ने कोर्ट में दायर हुई याचिका में कहा कि उनकी शादी को लेकर उनके परिवार के लोग खुश नहीं हैं, जिस वजह से उन दोनों को जान का खतरा बना हुआ है। इस डर के कारण उन्होंने जालंधर के एसएसपी को मांग पत्र भी दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि मांग पत्र को लेकर एसएसपी की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद परेशान होकर हाईकोर्ट में गुहार लगानी पड़ी। वहीं, इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कि जितने समय तक आपस में शादी करने वाली दोनों लड़कियां अपने शहर में रहती हैं, तब तक उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों लड़कियों की जान की सुरक्षा के साथ-साथ स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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