पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। जिसके बाद गुरुग्राम को हाई अवर्ट पर रखा गया है। साथ ही 7 जुलाई तक कई चीजों का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।
बता दें कि गुरुग्राम के अजय कुमार, डिप्टी कमिश्नर ने हाल ही में पहलगाम हमले (22-04-2025) और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक गुरुग्राम में कुछ वस्तुओं के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
आइए जानते हैं कौन सी ये वस्तुएं हैं? जान लें
1. ड्रोन
2. माइक्रो लाइट विमान
3. ग्लाइडर्स/पावर ग्लाइडर्स
4. गरम हवा के गुब्बारे
5. पतंग उड़ाना
6. चीनी माइक्रो लाइट्स
7. आतिशबाजी एवं पटाखे
बता दें कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। दहशत को रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला गुरुग्राम में सभी साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों और कार्यालयों को निर्देश दिया गया है।
1. किरायेदार रजिस्टर बनाए रखें।
2. अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखें।
3. यदि प्रवास 7 दिनों से अधिक हो तो पुलिस वेरिफिकेशन कराएं।
गुरुग्राम सायरन
अजय कुमार ने शुक्रवार 9 मई को विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। डीसी अजय कुमार ने बताया कि प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद सभी एसडीएम और बीडीपीओ कार्यालयों में 5 किलोमीटर रेंज वाले सायरन लगाने की पहल की है। इसके अलावा, जिले भर में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 1-2 किलोमीटर की रेंज वाले सायरन लगाए जाएंगे।
सोशल मीडिया पर अपडेट रहने की बात कही
भारत-पाक के संघर्ष के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय है। इसके अलावा, सभी सत्यापित जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह सलाह दी गई है कि निवासियों को डीसी गुरुग्राम और डीआईपीआरओ गुरुग्राम के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अपडेट रहने के लिए भी बोला है।