Learning License New Rule In Gujarat: राज्य के आरटीओ सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लर्निंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव होने से अब से लर्निंग लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस बनवाना आसान बनाने के लिए आरटीओ बेहतरीन काम कर रहा है।
अब से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी घर बैठे ही टेस्ट दे सकता है। टेस्ट घर या ऑफिस के कंप्यूटर या लैपटॉप में वेब कैमरा-इंटरनेट के जरिए दिया जा सकता है। इसलिए टेस्ट का ऑप्शन आरटीओ में भी उपलब्ध होगा। फिलहाल परिवहन विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जा रहा है।
ड्राइवर के लिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट के रूप में लर्नर लाइसेंस की जरूरत होती है। अभी तक लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आरटीओ जाना जरूरी होता है। लेकिन अब से घर बैठे लर्निंग लाइसेंस दिया जा सकेगा। अब आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, आप घर या ऑफिस जहां वेब कैमरा हो वहां बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। आप वेब कैमरा सुविधा वाले किसी भी जगह पर बैठकर परीक्षा दे सकते हैं और अपना लाइसेंस ले सकते हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक इस सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग भी चल रही है। वर्तमान में पॉलिटेक्निक और आईटीआईटीआई में लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा दी गई थी। अब यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।
गुजरात में यह सिस्टम कब लागू होगा इसके बारे में बात करें तो यह सिस्टम अभी गुजरात में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रोसेस जारी है। फिलहाल इस तरह की सुविधा महाराष्ट्र में उपलब्ध है। आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि इसकी तैयारी पिछले कुछ समय से चल रही है। इसके अलावा नए मोटर व्हीकल एक्ट में लर्निंग लाइसेंस को फेसलेस बनाने का प्रावधान किया जा रहा है यानी बिना ऑफिस आए भी टेस्ट दिया जा सकेगा।
किसे मिलेगा लाइसेंस
लर्निंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव से लर्निंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है। हाल ही में लाइसेंस के लिए होने वाली परीक्षा में छूट दी गई है। अब लर्निंग लाइसेंस परीक्षा पास करने के लिए 15 में से 9 प्रश्न सही होने पर आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, पहले 15 में से 11 सवाल सही होने पर लाइसेंस मिल जाता था।
गुजरात परिवहन विभाग के अनुसार, लर्निंग लाइसेंस कंप्यूटर परीक्षा पास करने के लिए कुल 15 प्रश्नों में से 11 प्रश्नों का सही उत्तर देकर लर्निंग लाइसेंस जारी करने की विधि लागू है। संदर्भित बंदरगाह एवं परिवहन विभाग के पत्र दिनांक 01/07/2024 से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम-11(4) के अनुसार, अब से 9 के बाद लर्निंग लाइसेंस जारी करने की बात कही गई है। 15 में से 15 प्रश्नों का उत्तर सही दिया गया है। आपके लर्निंग लाइसेंस को संभालने वाले अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने की सलाह दी जाती है।
ये भी पढ़ें- गुजरात सरकार ने लॉन्च किया Enagar Project; किन लोगों को मिलेगा लाभ, जानिए डिटेल