Gujarat Rajkot Family Suicide: गुजरात के राजकोट में एक परिवार ने जहर खाकर मौत का गले लगा लिया। बुजुर्ग दंपति और उनके जवान बेटे की लाशें ऑटो में मिली। घटना राजकोट शहर से 25 किलोमीटर दूर पदधाारी इलाके के गांव रामपर की है, जहां खड़े ऑटो से दुर्गंध आई तो उसमें 3 लाशें होने का खुलासा हुआ।
शवों के पास जहर की बोतल और सुसाइड नोट मिला, जिसमें मौत होने की वजह लिखी गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सुसाइड करने की वजह आर्थिक तंगी और बीमारियां बताई जा रही है। वहीं एक साथ 3 लाशें मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
यह भी पढ़ें:फॉर्म-17C से क्या होंगे नुकसान? वोटिंग के बीच क्यों उठ रही इसे सार्वजनिक करने की मांग
सुसाइड नोट में बयां किया गरीबी का दर्द
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जहर खाने से पहले परिवार ने सुसाइड नोट में अपनी गरीबी की कहानी लिखी। सुसाइड नोट में लिखा है कि ऑटो चलाने से इतनी कमाई नहीं होती कि भरपेट खाना खा पाएं। बेटे की नौकरी नहीं लगी, ऑटो चलाकर गुजारा करता। बुजुर्ग मां-बाप बीमार रहते हैं। इलाज कराएंगे तो दवाइयां कहां से खरीदेंगे?
खाने के लिए ही पैसा पूरा नही पड़ता। गरीबी से तंग आ गए हैं। बीमारियों से और भूख से तड़प-तड़प कर मरने से अच्छा है कि एक ही बार किस्सा खत्म कर दें, इसलिए जान दे रहे हैं। हमारी मौत के लिए कोई शख्स नहीं, बल्कि गरीबी जिम्मेदार है। पुलिस किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। हमारी मौत के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं।
यह भी पढ़ें:बंगाल में चुनावी हिंसा, महिला भाजपा वर्कर की मौत; नंदीग्राम में TMC-BJP कार्यकर्ता आपस में भिड़े
पहले भी एक परिवार के 6 लोगों ने की थी सुसाइड
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों की पहचान 62 वर्षीय कादर मुकासम, उसकी 59 वर्षीय पत्नी फरीदाबेन और 35 वर्षीय बेटे आशिक के रूप में हुई। कादर रिक्शा चलाता था, लेकिन कई बीमारियों से पीड़ित था। गरीबी के कारण आशिक की शादी भी नहीं हुई थी। 2023 में भी गुजरात के भावनगर में एक परिवार के 6 सदस्यों ने सुसाइड की थी।
पहले माता-पिता और 2 भाई-बहनों ने जहर खाकर सुसाइड की। मृतकों की पहचान सूरत के नाना वराछा निवासी हीरा कारोबारी वीनू मोरदिया, पत्नी शारदा, बेटी सेनिता (20), बेटे कृष (17) ने सुसाइड किया। इसके बाद मृतक वीनू के दोनों बड़े बच्चों रुशिता (25) और पार्थ (21) ने भी जहर खाकर मौत को गले लगा लिया था।
यह भी पढ़ें:पुणे पोर्श हादसे के आरोपी को क्या जेल होगी? जानें क्या लगी धाराएं और क्या है सजा का प्रावधान