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गुजरात सरकार इन 2 नियमों में कर रही है जल्द बदलाव, मिलेगा सस्ता घर

Gujarat Co-operative Societies New Rule: सहकारी आवास समितियों के नियमों में बदलाव आ रहा है। फ्लैट की बिक्री के समय डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर बड़ी रकम नहीं वसूली जा सकेगी।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Jan 9, 2025 16:02
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Gujarat Co-operative Societies New Rule
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Gujarat Co-operative Societies New Rule: राज्य सरकार गुजरात की सहकारी समितियों और हाउसिंग सोसायटी के लिए कई बदलाव कर रही है। ट्रांसफर फी, जो पहले मनमाने ढंग से लगाया जाता था, साथ ही ट्रांसफर चार्ज को रजिस्टर में डॉक्यूमेंट में हाउस मेंशन, फ्लैट या दुकान की कीमत का एक % कर दिया गया था। अब अगर फ्लैट बिकते हैं और नए सदस्य रहने आते हैं तो विकास शुल्क पर लगाम लगाने के इरादे से गुजरात सरकार का सहयोग खाता नए नियम तैयार कर रहा है।

हाउसिंग सोसायटी ट्रांसफर फीस का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, कुछ ही हफ्तों में नए नियमों की घोषणा होने की संभावना है। सरकार को इस मसले पर जल्द फैसला लेना होगा। हाउसिंग सोसायटी अक्सर घर खरीदारों से अत्यधिक ट्रांसफर फीस वसूलती हैं, जिससे घर खरीदार को भारी झटका लगता है।

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अधिकतम रु. का ट्रांसफर चार्ज. 50,000 निर्धारित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इसकी पूरी संभावना है कि इन नए नियमों की घोषणा कुछ ही हफ्तों में कर दी जाएगी। वर्तमान में विकास शुल्क के नाम पर एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये या इससे अधिक की राशि ली जाती है।

हाउसिंग सोसायटी ट्रांसफर शुल्क

गुजरात सहकारी समितियां और हाउसिंग सोसायटी ट्रांसफर शुल्क एक ज्वलंत मुद्दा है और आवासीय सोसायटी में घर बेचने पर अधिकतम ट्रांसफर शुल्क 50,000 रुपये तय किया गया है, हालांकि, इन कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए ट्रांसफर शुल्क लागू किया गया है। एफओ के तहत विकास शुल्क के नाम पर 50,000 की अधिकतम राशि के अतिरिक्त कोई भी शुल्क न लेने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, नए फ्लैट खरीदार से ट्रांसफर शुल्क के अलावा विकास शुल्क के नाम पर भी बड़ी रकम वसूली जा रही है। यह रकम कोई हाउसिंग सोसायटी न लें, इसके लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं।

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सोसायटी के पूरे बोर्ड को हटाने का प्रावधान

सूत्र यह भी बता रहे हैं कि नए नियम आने के बाद विकास शुल्क के रूप में मोटी रकम लेने की जिद करने वाले सोसायटी के पदाधिकारियों को हटाने का प्रावधान किया जायेगा और उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। 6 साल तक बोर्ड में बैठने की संभावना है। हालांकि, विकास शुल्क के नाम पर पैसा लेने पर हाउसिंग सोसायटी के बोर्ड सदस्य को छह साल के लिए पद से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं सोसायटी के पूरे बोर्ड को हटाने का प्रावधान लाया जा रहा है।

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Edited By

Deepti Sharma

First published on: Jan 09, 2025 04:02 PM

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