Gujarat Government Big Decision: गुजरात सरकार द्वारा दान प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 की धारा-8 के तहत चैरिटी के कार्यालयों में न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में पारित अंतिम आदेशों की पूरी प्रतियां अब संबंधित पक्षों को मुफ्त प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही यह प्रति पार्टियों को रजिस्टर्ड एडी डाक से भी भेजा जाएगा।
कानून मंत्री ऋषिकेश पटेल ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि अब तक केवल आदेशों की सारांश प्रतियां ही भेजी जाती थीं, लेकिन मौजूदा कानूनी जरूरतों के अनुसार, अब से पूरे आदेशों की रजिस्टर कॉपी एडी को भेजी जाएंगी। डाक द्वारा मुफ्त भेजा जाएगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
लोगों को मिलेगी ये सुविधाएं
इस पहल को अमल करने से दान प्रणाली के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आएगी और पार्टियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने मामले के बारे में पूरी जानकारी आसानी से मिलने से कानूनी प्रक्रिया पर अधिक विश्वास होगा। इसके अलावा चैरिटी के अधिकारियों को भी अपने आदेश में इस व्यवस्था का जिक्र अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है।
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