गुजरात के गांधीनगर में स्थानीय अदालत ने पत्रकार अभिसार शर्मा और ब्लॉगर राजू पारुलेकर को नोटिस जारी किया है. अडाणी समूह द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायतों के संबंध में 20 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. ये नोटिस गांधीनगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए हैं.
किन धाराओं में दर्ज हुआ था केस?
उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356(1), 356(2) और 356(3) के तहत शिकायतों दर्ज की गई थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 501 के समान है. दोनों पर आरोप लगाया गया है कि दोनों ने समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की.
अभिसार शर्मा द्वारा 18 अगस्त, 2025 को एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें उन्होंने अडाणी समूह को असम में बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन का आरोप लगाया और राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया.
ब्लॉगर राजू पारुलेकर पर बार-बार ट्वीट और रीट्वीट का आरोप
वहीं ब्लॉगर राजू पारुलेकर पर जनवरी 2025 से ट्वीट और रीट्वीट के माध्यम से इसी तरह के दावे बार-बार दोहराने का आरोप है, जिसमें भूमि हड़पने और अनुचित लाभ का आरोप लगाया गया है. अडाणी समूह ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है.
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कंपनी ने बताया कि विवादित सामग्री में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2025 के आदेश में अडाणी का कोई उल्लेख नहीं है और स्पष्ट किया गया कि उस अदालती मामले में शामिल फर्म का समूह से कोई संबंध नहीं है. अदालत के सामने सबूत के तौर पर अभिसार शर्मा का वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट, पारुलेकर के सोशल मीडिया पोस्ट, उच्च न्यायालय का आदेश और अन्य दस्तावेज पेश किए गए.अब दोनों को 20 सितंबर को कोर्ट ने पेश होने का निर्देश दिया है.