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Gujarat सरकार की इस योजना में महिलाओं को मिलेगी सब्सिडी, बनेंगी आत्मनिर्भर

Women Self-Reliance Scheme Palanpur: महिला स्वावलंबन योजना के जरिए महिलाओं को उनके कौशल के आधार पर स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण सहायता प्रदान की जाती है।

Women Self-Reliance Scheme Palanpur: गुजरात सरकार राज्य के लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत महिला एवं बाल अधिकारी कार्यालय, बनासकांठा के तहत महिला स्वावलंबन योजना के जरिए महिलाओं को उनके कौशल के आधार पर स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण सहायता प्रदान की जाती है।

ये लोन ब्यूटी पार्लर, सिलाई, अगरबत्ती, सभी प्रकार के मसाले, कढ़ाई, मोती का काम, दूध निर्माण समेत 307 व्यवसायों को दिए जाते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया गया है।

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किन महिलाओं को मिला लाभ 

राज्य की 18 से 65 साल की आयु की कोई भी महिला इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। श्रेणीवार सब्सिडी मानक सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का न्यूनतम 30% या अधिकतम 60,000 रुपये जो भी कम हो और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और विधवा महिलाओं और 40% से अधिक विकलांग महिलाओं के लिए 35% या अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो। परियोजना लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपये जो भी कम हो। जरूरत अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

अगर जिले की बहनें इस योजना के तहत लाभ लेना चाहती हैं, तो उन्हें निर्धारित आवेदन पत्र की दो कॉपी दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला महिला एवं बाल अधिकारी, जोरावर पैलेस, जिला सेवा सदन -2, तीसरी मंजिल पर भेजनी होंगी। पालनपुर, जिला महिला एवं बाल अधिकारी बनासकांठा ने एक प्रेस रिलीज में कहा है।

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First published on: Nov 29, 2024 05:31 PM

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