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गुजरात हाईकोर्ट में पति-पत्नी समेत चार ने पिया फिनाइल, आरोपियों को जमानत मिलते ही उठाया खौफनाक कदम, सभी सुरक्षित

Ahmedabad News: गुजरात हाईकोर्ट में गुरुवार को धोखाधड़ी के मामले की लाइव सुनवाई के दौरान पति-पत्नी समेत चार पीड़ितों ने फिनाइल पी लिया। इस मामले में तीन आरोपियों को जमानत मंजूर होने पर पीड़ितों ने यह खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल चारों को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Jun 15, 2023 17:34
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Ahmedabad News, Suicide Attempt, Live Hearing, Gujarat High Court
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Ahmedabad News: गुजरात हाईकोर्ट में गुरुवार को धोखाधड़ी के मामले की लाइव सुनवाई के दौरान पति-पत्नी समेत चार पीड़ितों ने फिनाइल पी लिया। इस मामले में तीन आरोपियों को जमानत मंजूर होने पर पीड़ितों ने यह खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल चारों को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। चारों होश में हैं।

यह पूरा मामला गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति निरजार देसाई की अदालत का है। शैलेशभाई ईश्वरभाई पांचाल (52), उनकी पत्नी जयश्रीबेन पांचाल (50), मनोजभाई वैष्णव (41) और हार्दिकभाई अमरतभाई पटेल (24) ने आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने के बाद फिनाइल पिया।

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एक करोड़ रुपए लिया था लोन

शैलेश निकोल के रहने वाले हैं। वहीं, वैष्णव चांदखेड़ा और अमरतभाई घाटलोडिया के रहने वाले हैं। छह महीने पहले इन्होंने अमदाबाद के को-ऑपरेटिव बैंक की खड़िया शाखा से लोन लिया था। लोन की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। लेकिन लोन की पूरी रकम बैंक के जनरल मैनेजर, मैनेजर ने अन्य दो बैंक कर्मियों की मदद से हड़प लिया था। आरोप है कि जयश्रीबेन के खातों में 1 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें निकाल लिया गया और उनके हस्ताक्षर या सहमति के बिना अलग-अलग खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकरण में आनंदनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

धोखाधड़ी और धोखाधड़ी करने के आरोपी तीन लोगों को मामले में अंतरिम राहत मिली थी, अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

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बेटे ने कहा- नहीं मालूम था माता-पिता का प्लान

चारों को सोला सिविल अस्पताल के इमरजेंसी कैजुअल्टी वार्ड में भर्ती कराया गया। पांचालों के बेटे अभिषेक भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें अपने माता-पिता की योजना के बारे में पता नहीं था।

इस बीच, न्यायमूर्ति देसाई ने दोपहर के भोजन के बाद के लिए वाद सूची बोर्ड को छुट्टी देते हुए अदालती कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया।

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Written By

Bhola Sharma

First published on: Jun 15, 2023 05:34 PM

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