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Delhi News: स्टेशन पर बिजली के खंभे से करंट लगने से महिला की हुई थी मौत, जानें पोल को लेकर क्या बोला रेलवे?

Delhi News: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बिजली के खंभे से करंट लगने से महिला की मौत के दो दिन बाद रेलवे का बयान आया है। उत्तर रेलवे ने मंगलवार को कहा कि खंभे की मरम्मत कर दी गई है। खंभे के बोर्ड को उचित वायरिंग और सुरक्षा फिटिंग के साथ बदल दिया गया […]

Author Edited By : Om Pratap Updated: Jun 28, 2023 09:29
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Delhi News: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बिजली के खंभे से करंट लगने से महिला की मौत के दो दिन बाद रेलवे का बयान आया है। उत्तर रेलवे ने मंगलवार को कहा कि खंभे की मरम्मत कर दी गई है। खंभे के बोर्ड को उचित वायरिंग और सुरक्षा फिटिंग के साथ बदल दिया गया है।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने भी कहा कि उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों पर सभी फिटिंग का निरीक्षण किया जाएगा। कुमार ने मंगलवार को कहा कि बिजली के खंभे पर ध्यान दिया गया है और वितरण बोर्ड को उचित तारों और सुरक्षा फिटिंग के साथ बदल दिया गया है। साथ ही उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों पर सभी फिटिंग्स पर ध्यान दिया जाएगा।

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घटना की जांच के लिए उत्तर रेलवे ने गठित की समिति

उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में हुई घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है और अपने स्टेशनों पर सभी विद्युत प्रतिष्ठानों का सुरक्षा ऑडिट कर रही है। बता दें कि रविवार को 34 साल की महिला साक्षी आहूजा की पोल पर लगे तार के संपर्क में आने से मौत हो गई थी। यह घटना गेट नंबर 1 के पास हुई जब आहूजा अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ने जा रही थी।

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, आहूजा बारिश में स्टेशन की ओर जा रही थीं, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया। जब वह मौके पर पड़े किसी नंगे तार के संपर्क में आ गई तो गिरने से बचने के लिए उसने बिजली का खंभा पकड़ लिया।

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महिला की मौत के बाद पति ने भारतीय रेलवे को ठहराया दोषी

साक्षी आहूजा की मौत के एक दिन बाद यानी सोमवार को उनके पति अंकित आहूजा ने लापरवाही के लिए भारतीय रेलवे को दोषी ठहराया और खामियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस के अनुसार, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

First published on: Jun 28, 2023 09:29 AM

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