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दिल्ली

चैतन्यानंद सरस्वती की दो महिला सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में, फोन में मिली लड़कियों के साथ चैट

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ कथित छेड़छाड़ में बड़ा अपडेट सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने कहा, 'स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है और उनका स्वामी चैतन्यानंद से आमना-सामना कराया जा रहा है. ये दोनों कल पूछताछ में शामिल हुई थीं और आज उन्हें फिर बुलाया गया है. पुलिस को उनके मोबाइल फोन पर लड़कियों के साथ कई चैट मिली हैं. चैट से पता चलता है कि वह लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं.'

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Versha Singh Updated: Sep 30, 2025 11:20

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ कथित छेड़छाड़ में बड़ा अपडेट सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है और उनका स्वामी चैतन्यानंद से आमना-सामना कराया जा रहा है. ये दोनों कल पूछताछ में शामिल हुई थीं और आज उन्हें फिर बुलाया गया है. पुलिस को उनके मोबाइल फोन पर लड़कियों के साथ कई चैट मिली हैं. चैट से पता चलता है कि वह लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं.’

बाबा के फोन में कई एयरहोस्टेस के साथ मिली फोटो

पुलिस को बाबा के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के साथ की गई चैट्स मिलीं हैं. बाबा इन चैट्स में लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है और प्रलोभन दे रहा है. चैतन्यानंद सरस्वती ने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवाकर अपने फोन में रखे हैं.

एक सहयोगी पहले भी हुआ गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर 2025 को एक पीड़िता के पिता के पास किसी व्यक्ति का धमकी भरा आया था. फोन करने वाले व्यक्ति ने उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया था. जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर कॉल करने वाले की पहचान हरी सिंह कोपकोटी निवासी जिला बागेश्वर, उत्तराखंड के रूप में की थी. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया था.

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यह भी पढ़ें- खुद को UN का एम्बेसडर बताता था चैतन्यानंद, फर्जी विजिटिंग कार्ड से खुला चिट्ठा, फरारी के दौरान बदले 13 होटल

पीड़ित को फोन कर केस वापस लेने का बनाया था दबाव

पुलिस के अनुसार, धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया था. हरी सिंह के खिलाफ BNS की धारा 232 और 351(2) के तहत कार्रवाई भी की गई है.

First published on: Sep 30, 2025 10:05 AM

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