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दिल्ली

अमानतुल्लाह खान को मिली अग्रिम जमानत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी बड़ी राहत

Okhla Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan: पुलिस पर हमले के मामले में अमानतुल्लाह खान को बेल मिल गई है। विधायक के खिलाफ 10 फरवरी को पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप लगे थे। पुलिस की टीम जामिया नगर गई थी।

Author Edited By : Parmod chaudhary Updated: Feb 25, 2025 17:27
AAP MLA Amanatullah Khan

MLA Amanatullah Khan: ओखला सीट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पुलिस पर हमले के मामले में उनको अग्रिम जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने के आरोप लगे थे। कोर्ट ने विधायक को 25 हजार का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के जमानती पर अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने उनको निर्देश दिए हैं कि जब भी बुलाया जाए, उनको आना होगा। साथ ही उनको जांच में सहयोग करना होगा।

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न्यायालय ने कहा कि वह न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही बिना अनुमति देश से बाहर जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि पूछताछ के लिए विधायक की कस्टडी की जरूरत है। आरोपी विधायक ने 10 फरवरी को पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली। सरकारी कामकाज में दखल दिए जाने पर ही केस दर्ज करने की बात पुलिस ने कही। उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी गई थी, जिसके बाद जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।

पुलिस ने दी ये दलील

कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि विधायक के खिलाफ 6 मामलों में जांच लंबित है। वहीं, 5 मामलों में ट्रायल चल रहा है। एक मामले में उनको बेल मिली है, लेकिन इस रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है। उस पर फैसला आना बाकी है। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या उनको किसी मामले में सजा हुई है। इसका जवाब में वकील ने कहा कि किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ है। कई मामलों में गवाह मुकर चुके हैं। पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ यह हमले का तीसरा मामला है।

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Edited By

Parmod chaudhary

First published on: Feb 25, 2025 05:14 PM

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