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बस में धूम्रपान करना पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग के आदेश पर यात्री को मिलेगा 15 हजार रुपए का मुआवजा

National Consumer Forum Ordered Haryana State Transport : हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने हरियाणा राज्य परिवहन को एक आदेश दिया है, जिसमें कहा गया कि बस में धूम्रपान की शिकायत करने वाले यात्री अशोक कुमार प्रजापति को 15,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा।

Edited By : Pratyaksh Mishra | Updated: Oct 25, 2023 11:37
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National Consumer Forum Ordered Haryana State Transport : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। वैसे तो सार्वजनिक स्थान पर इस पर प्रतिबन्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग-बाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, लेकिन धूम्रपान से किसी दूसरे को परेशानी हो और वह इसकी शिकायत कर दे तो उसे मुआवजा भी मिल सकता है।

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यात्री को 15 हजार रुपए का मुआवजा

हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हरियाणा राज्य परिवहन को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक आदेश दिया है, जिसमें कहा गया कि शिकायत करने वाले यात्री(अशोक कुमार प्रजापति ) को 15,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। बता दें कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार प्रजापति ने बस में बैठे साथी यात्रियों और बस ड्राइवर के धूम्रपान करने पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

उपभोक्ता फोरम में दर्ज की थी शिकायत

बता दें कि पीड़ित यात्री अशोक कुमार प्रजापति ने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में तीन शिकायतें दर्ज कराईं थीं। शिकायत में 2018 से 2019 की तीन यात्राओं की जिक्र किया गया था, जिसको लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने पीड़ित यात्री को 15,000 रुपए का मुआवजा देने के लिए हरियाणा के राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पहले राज्य आयोग ने पीड़ित को मुआवजे का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हरियाणा राज्य परिवहन महानिदेशक ने राष्ट्रीय आयोग में अपील की थी।

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Edited By

Pratyaksh Mishra

First published on: Oct 25, 2023 11:37 AM

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