1984 Riot Case: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 1984 के सिख विरोधी दंगों में कोर्ट में चार्जशीट (CBI Charge Sheet) दाखिल की है। अपने चार्जशीट में सीबीआई ने टाइटलर पर दंगे की अगुवाई करने और भीड़ को लूटपाट के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने चार्जशीट में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जगदीश टाइटलर पर भीड़ को लीड करने, हत्या और लूटपाट के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।
यह भी पढ़ेंयह भी पढ़ें – ‘बैकडोर से पास कराया दिल्ली सर्विस बिल…’ अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी और गृह मंत्री शाह पर साधा निशाना
चार्जशीट में जगदीश टाइटलर पर आरोप
चार्जशीट में कहा गया है कि जगदीश टाइटलर ने दंगाइयों को उकसाते हुए भरोसा दिया था कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीबीआई ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या, दंगे के आरोप में मामला दर्ज किया है। टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों और भीड़ से सिखों पर अधिक से अधिक हमले के लिए कहा।
टाइटलर पर दंगाइयों को उकसाने का आरोप
एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर चार्जशीट में कहा गया है कि टाइटलर (Jagdish Tytler) ने भीड़ को उकसाया। एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान के अनुसार, टाइटलर ने अपनी सफेद एम्बेसडर कार से बाहर आकर भीड़ को उकसाना शुरू किया था। उस दिन हुए दंगे में एक दुकान जल गई थी जिसमें कई सिखों की मौत हो गई थी।
‘टाइटलर ने गुरुद्वारा पुल बंगश के पास भीड़ को उकसाया’
एक और बयान के अनुसार, टाइटलर ने दिल्ली के आज़ाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश के पास भी भीड़ को उकसाया था। टाइटलर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए गुरुद्वारे के सामने मौजूद थे। सीबीआई की चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि इसका प्रमाण रिकॉर्डों में मौजूद है।
चार्जशीट में एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी के बयान के अनुसार, टाइटलर ने भीड़ को भरोसा दिलाया था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और सिर्फ सिखों को हमले करने को प्रोत्साहित किया था।
जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को एक दिल्ली अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। इस बीच सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है।
और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें