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दिल्ली

अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या जेल में रहेंगे, जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Arvind Kejriwal VS ED: अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी।

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Jul 15, 2024 09:51
Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेगा। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। इस बीच 20 जून को उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थीं इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े इस मामले में 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

ईडी की याचिका पर केजरीवाल ने 10 जुलाई को जवाब दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जमानत रद्द करना विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। बता दें कि इस मामले में ईडी के अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है। ऐसे में शराब नीति ममाले में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया था। आज अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल भी जाती है तो भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि सीबीआई उन्हें इस मामले में अरेस्ट कर रखा है। ऐसे में फिलहाल वे सीबीआई की रिमांड पर जेल में बंद हैं।

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हलफनामे में दी गई ये दलीलें

इसके साथ ही हलफनामे में केजरीवाल ने लिखा कि ईडी की कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने कोई खास पूछताछ नहीं की। एक राजनीतिक विरोधी को परेशान और अपमानित करने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है।दिल्ली के सीएम ने कहा कि ईडी की दलीलें कानून के मुताबिक नहीं थीं। पीएमएलए की धारा 3 के अनुसार मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।

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केजरीवाल ने हलफनामे में कहा कि ईडी ने अन्य सह आरोपियों पर दबाव बनाया और उनसे ऐसे बयान दिलवाए जिससे ईडी को फायदा हुआ। ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तर्क के आधार पर फैसला सुनाया था।

ईडी ने दायर की थी 7वीं चार्जशीट

इसके साथ ही हलफनामे में कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि आप को साउथ ग्रुप से रिश्वत मिली है। इतना ही नहीं आप के पास से एक भी रुपया भी नहीं मिला। ईडी ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम को इस केस का मुख्य सरगना और साजिशकर्ता बताया गया था।

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First published on: Jul 15, 2024 09:49 AM

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