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दिल्ली यूनिवर्सिटी में वॉशरूम में छात्राओं के कपड़े बदलने का वीडियो बनने और वायरल होने पर भड़की हाईकोर्ट, पुलिस को किया तलब

Delhi High Court Action on student video: आईआईटी दिल्ली की ओर से आयोजित समारोह में दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज की छात्राओं के वाशरूम में कपड़े बदलते हुए किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली […]

Edited By : Swati Pandey | Updated: Oct 11, 2023 13:55
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Delhi High Court Action on student video: आईआईटी दिल्ली की ओर से आयोजित समारोह में दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज की छात्राओं के वाशरूम में कपड़े बदलते हुए किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली आईआईटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट हाजिर करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि कॉलेज फेस्ट में कालेज की छात्राओं का वीडियो वायरल करने की खबर ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। अदालत ने कहा यह मामला आयोजित वार्षिक कॉलेज उत्सवों के लिए नियोजित सुरक्षा उपायों में चूक को सामने लाया। इस मामले में हाईकोर्ट ने अखबार की खबर पर संज्ञान लेते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर के इलाके में कालेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित फेस्ट में महिला प्रतिभागियों के लिए उचित सुरक्षा का उपाय किया जाना जरूरी है, जिससे छात्राएं बिना किसी डर के ऐसे आयोजनों में भाग ले सकें। कोर्ट ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद से पीड़ित छात्राएं परेशान हैं। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो के प्रसार और इसके दुरुपयोग होने से उनकी चिंताएं बढ़ा गई हैं।

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विश्वविद्यालयों से आरोपियों के बारे में जानकारी मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में आईआईटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 नवंबर तय की है। दिल्ली पुलिस की वकील नंदिता राव ने अदालत को बताया कि धारा 354सी के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है।

आरोपी आईआईटी के हाउसकीपिंग स्टाफ का हिस्सा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को पूरे मामले की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही पीड़ित छात्राओं की पहचान गुप्त रखने के आदेश दिए। जांच अधिकारी जांच के दौरान अत्यधिक विवेक का प्रयोग करेंगे और इसमें शामिल महिलाओं की पहचान को गुप्त रखेगे।

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Edited By

Swati Pandey

First published on: Oct 11, 2023 10:54 AM

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