दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा संचालित एक स्कूल के परिसर में कथित अनाधिकृत निर्माण, अवैध दुकानों और एक धार्मिक ढांचे की मौजूदगी से संबंधित मामले में दायर की गई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने स्कूल में खिड़की-दरवाजे नहीं होने और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे खुले स्थान बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है। एमसीडी को उचित व्यवस्था करने और बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
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अवैध दुकानों के मामले में न्यायालय ने एमसीडी को जांच करने के निर्देश जारी किए। न्यायालय ने कहा कि यदि स्कूल परिसर में कोई भी दुकान अवैध रूप से संचालित पाई जाती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने साथ ही मामले का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने कहा कि स्कूलों में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाने जरूरी हैं। एमसीडी को सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्कूल के चारों ओर एक दीवार का निर्माण करने के आदेश भी कोर्ट ने जारी किए।
शिकायतों पर ध्यान देने की जरूरत
पीठ ने कहा कि जनहित याचिका में जो शिकायतें की गई हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। याचिका में किए गए दावों को एमसीडी गंभीरता से ले। आरोपों की पुष्टि होती है और धार्मिक निर्माण की बात सामने आती है तो मामले को विचार के लिए धार्मिक समिति को भेजा जाए। वहीं, एमसीडी के वकील ने स्पष्ट किया कि विचाराधीन धार्मिक ढांचा स्कूल की स्थापना से पहले का है। सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि ऐसे किसी ढांचे से संबंधित शिकायत का समाधान धार्मिक समिति द्वारा किया जाना चाहिए। कथित अवैध दुकानें भी स्कूल परिसर के बाहर हैं।
ये है मामला
बता दें कि सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा अधिवक्ता उमेश शर्मा के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें चिंता जताई गई थी कि एमसीडी संचालित स्कूल में सैकड़ों छात्र-छात्राएं पढ़ती हैं। स्कूल में खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं, बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं, स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रबंध किए जाने की जरूरत है। स्कूल के मुख्य द्वार पर भी अतिक्रमण किया गया है।
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