---विज्ञापन---

दिल्ली

‘होटल-रेस्टोरेंट बिल के साथ सर्विस टैक्स-टिप नहीं जोड़ सकते’, HC ने सुनाया अहम फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एसोसिएशन ने CCPA के दिशा-निर्देशों को चुनौती दी थी। अदालत ने बिल के साथ सेवा शुल्क नहीं लगाने वाले सीसीपीए के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा।

Author Edited By : Deepak Pandey Updated: Mar 28, 2025 16:31
Delhi High Court | Delhi Public School
दिल्ली पब्लिक स्कूल का छात्रों को निकाले जाने का विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट से होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बड़ा झटका लगा है। अब होटल-रेस्टोरेंट खाने-पीने के बिल के साथ सर्विस टैक्स और टिप नहीं जोड़ सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो भारी जुर्माना लगेगा। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सर्विस टैक्स और टिप उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान है और इसे होटलों या रेस्तरां की ओर से बिल में नहीं जोड़ा जा सकता है। HC ने कहा कि रेस्टोरेंट या होटल बिल के साथ सर्विस टैक्स नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें : कैश कांड में फंसे यशवंत वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर आई सामने, बोरियों में अधजले नोट

रेस्टोरेंट एसोसिएशन की याचिका खारिज

हाई कोर्ट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के दिशा-निर्देश की वैधता को बरकरार रखा, जिसके तहत होटल और रेस्तरां को बिल के साथ सेवा शुल्क नहीं लगाने को कहा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने CCPA के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया।

---विज्ञापन---

1 लाख रुपये का लगेगा जुर्माना

HC ने यह भी आदेश दिया कि अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल ने बिल के साथ सर्विस टैक्स या टिप जोड़ा तो उसके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग को इस जुर्माने का भुगतान एसोसिएशन को करना है। सीसीपीए की ओर से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) किया गया है, जहां कस्टर सर्विस चार्ज के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यह भी पढ़ें : बुलडोजर एक्शन मामला क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में 3 मंदिरों पर छिड़ा विवाद क्या

First published on: Mar 28, 2025 04:07 PM

संबंधित खबरें