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दिल्ली-NCR में लागू हुआ GRAP, 20 चीजों पर बैन लगा; जानें आज से किन-किन कामों पर पाबंदी

Delhi Grap System To Control Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और NCR में आज से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू हो गया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने इसे लागू करने का आदेश जारी किया, जिसके तहत कई तरह के काम करने पर कड़ी […]

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: Oct 1, 2023 12:35
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Delhi Air Pollution
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Delhi Grap System To Control Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और NCR में आज से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू हो गया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने इसे लागू करने का आदेश जारी किया, जिसके तहत कई तरह के काम करने पर कड़ी पाबंदी रहेगी। करीब 13 इलाके ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जहां GRAP का सख्ती से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगेगा।

दरअसल, दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। यहां की हवा इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने सर्दियां शुरू होने से पहले ही एक्शन प्लान तैयार कर के लागू कर दिया है, ताकि सर्दियों में लोग बिना किसी तकलीफ के मौसम का लुत्फ उठा सकें। टूरिस्ट घूमने आ सकें। बीमारियों पर रोक लगे। साथ ही दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो, जिस वजह से देश में दिल्ली की छवि खराब है।

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आज से दिल्ली में यह सब बैन…

  • पटाखे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • खुले में कूड़ा जलाना मना है।
  • गाड़ी से धुंआ निकला तो कार्रवाई होगी।
  • निर्माण सामग्री खुले में रखने पर बैन है।
  • डीजल जनरेटर इमरजेंसी में ही चलाने को कहा गया है।
  • सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी छिड़का जाएगा।
  • ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी।
  • PUC के बिना गाड़ियां चलाने पर बैन लगाया गया है।
  • होटलों, रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर जलाने पर बैन है।
  • पार्किंग फीस बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है।
  • इलेक्ट्रिक, CNG बसों, मेट्रो के रूट बढ़ाए जाएंगे।
  • ईंधन से चलने वाली इंडस्ट्रियां बंद की जाएगी।
  • माइनिंग, स्टोर क्रशर और ईंट भट्ठियां बैन रहेंगी।
  • BS-3,4 पेट्रोल-डीजल से चलने वाली कारें बैन होंगी।
  • ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। सिर्फ जरूरी सामान वाले ट्रक आएंगे-जाएंगे।
  • रजिस्टर्ड मीडियम-हैवी व्हीकल बैन हैं।
  • कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी आएंगे। बाकी वर्क फ्रॉम होम करें।

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Khushbu Goyal

First published on: Oct 01, 2023 12:26 PM
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