Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चार मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी जहां से कोर्ट ने सीबीआई के मांग पर उनकी दो दिन की रिमांड अवधि को बढ़ा दिया था। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई को दो दिन की और रिमांड मंजूर की थी।
कोर्ट ने सीबीआई को भी जारी किया नोटिस
कोर्ट ने 51 साल के सिसोदिया की ओर से दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया और मामले को 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। चार मार्च को सिसोदिया की और रिमांड की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा था था कि वे अभी भी जांच और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें उसकी और हिरासत की जरूरत है।
रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध करने के लिए सिसोदिया की ओर से सीनियर वकील दयान कृष्ण कोर्ट में पेश हुए थे। सीनियर वकील मोहित माथुर भी सिसोदिया की ओर से कोर्ट में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने खुद कोर्ट में कहा कि सीबीआई के अधिकारी मेरी देखभाल कर रहे हैं, मेरे साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं और किसी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी मुझे रोजाना 9-10 घंटे बैठा रहे हैं और वही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं, ये किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को बार-बार सवाल नहीं पूछने का निर्देश दिया।