Delhi Election 2025 Liquor Ban: दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब कल यानी 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा। जिसको देखते हुए कई नियम लागू किए गए हैं। जिसमें से एक 4 दिन शराब बैन का नियम भी है। चुनाव के चलते दिल्ली में 4 दिनों तक शराब की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। वहीं, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। जानिए यह पाबंदी कहां और कब तक लागू रहेगी?
4 दिन नहीं मिलेगी शराब
विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में 4 दिनों के लिए शराब की दुकानें बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से सटे इलाकों में भी शराब की दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है। यानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी अगले 4 दिनों तक शराब नहीं मिल सकेगी। यह नियम 3 फरवरी की शाम से लागू किया गया है, जो 4 और 5 तक जारी रहेगा। इन दिनों में होटल, रेस्टोरोंट के अलावा किसी बार में भी शराब नहीं मिल पाएगी। वहीं, 8 फरवरी को वोटों की काउंटिंग के दौरान भी दिल्ली में ड्राई डे का ऐलान किया गया है।
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दिल्ली आबकारी आयुक्त के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 5 फरवरी को मतदान खत्म होने के बाद शाम को शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अगर इससे पहले किसी ने शराब बेचकर नियम तोड़ा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार थम गया है। अब 5 फरवरी को 70 सीटों पर मतदान होगा। वहीं, चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अलावा AIMIM ने भी जीत के लिए जमकर प्रचार किया है।
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