Umar Khalid Acquits: दिल्ली की अदालत ने 2020 के दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद, खालिद सैफी को किया बरी
Edited By Om Pratap

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Delhi Riots 2020: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में छात्र नेता उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी को बरी कर दिया।
उनके खिलाफ दर्ज मामला एक पुलिस कांस्टेबल के बयान पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि उमर खालिद और खालिद सैफी ने फरवरी 2020 को दिल्ली के चांद बाग में पथराव करने वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ का नेतृत्व किया था।
उमर खालिद और खालिद सैफी इस मामले में जमानत पर रिहा हो गए थे लेकिन दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।
खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी की विस्तृत सुनवाई के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचल ने छात्र नेताओं को बरी करने के फैसले की घोषणा की। बता दें कि अक्टूबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया।
फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के मामले में उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। शरजिल इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताया था। खालिद के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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