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दिल्ली में कब-कब चला सकेंगे ग्रीन पटाखे? ‘सुप्रीम’ आदेश के बाद सरकार ने जारी की एडवाइजरी

Green Crackers: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर बुधवार को ग्रीन पटाखों की गाइडलाइंस को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में दिल्ली पुलिस, DPCC, NDMC, MCD और अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल रहे.

सीएम रेखा गुप्ता

Green Crackers: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर बुधवार को ग्रीन पटाखों की गाइडलाइंस को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में दिल्ली पुलिस, DPCC, NDMC, MCD और अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल रहे. बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिए गए. इसके अलावा दिल्ली में पटाखों की विक्री के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है

ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

दिल्ली सरकार ने सभी एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश दिए हैं. बैठक में स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिया गया कि दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी. इसके अलावा ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. ट्रेडर्स को अंडर टेकिंग देनी होगी कि वे बिना QR कोड वाले पटाखे न खरीदें और न बेचें. वहीं बताया गया कि पटाखों की बिक्री केवल 18 से 20 अक्टूबर तक ही की जा सकेगी. पटाखे सिर्फ 19 और 20 अक्टूबर को ही जलाए जा सकेंगे.

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दो दिन इस समय तक ही चला सकते है ग्रीन पटाखे

पर्यावरणमंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्लीवासियों को इस बार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हुए खुशियों भरी और सुरक्षित दिवाली मनाने का अवसर मिला है. सभी नागरिक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें और प्रदूषण-मुक्त दीपावली मनाएं. दिल्ली सरकार ने साफ कहा है नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. बताया गया कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है.

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