Arvind Kejriwal को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री

Arvind Kejriwal Live Updates: अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल पिछले 9 दिन से तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें ED ने दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बताकर गिरफ्तार किया था।

Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal Bail Petition Hearing Updates: दिल्ली CM और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे।

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बता दें कि हाईकोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांगी थी। ED की तरफ से ASG एसवी राजू, विशेष वकील जोहेब हुसैन और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्टरूम में मौजूद रहे।

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जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा फैसला ने कहा कि…

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  • अदालत का मानना ​​है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संबंधित धारा या पंकज बंसल के मामले का उल्लंघन नहीं थी। उनकी रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता।
  • हवाले के जरिए जो पैसा आया ED के मुताबिक गोवा चुनाव में कैश में बांटा गया।
  • पूछताछ और जांच से मुख्यमंत्री को छूट नहीं है। कोर्ट के सभी एक समान हैं, आम इंसान हो या मुख्यमंत्री
  • सरकारी गवाह बनना कोर्ट तय करता है। गवाहों पर सवाल उठना कोर्ट पर सवाल उठना है।
  • ED के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार केजरीवाल मामले में शामिल हैं। ED के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
  • याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।
  • सरकारी गवाह के अप्रूवर का कानून सौ साल पुराना है। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं।
  • यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता
  • यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी।
  • ED ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं।

 

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पिछले सुनवाई में सुरक्षित रखा गया था फैसला

बता दें कि अरविद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गत 3 अप्रैल 2024 को हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है। केजरीवाल ने गत 23 मार्च को यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी। उन्हें 21 मार्च को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था।

22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश करके ED ने 6 दिन के रिमांड पर लिया था। 28 मार्च को फिर कोर्ट में पेश करके उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया, जहां उन्हें 9 दिन हो चुके हैं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट एक अप्रैल को केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर चुकी हैं।

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अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में पेश की थीं यह दलीलें

अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील पेश की है कि अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। जिस शरद रेड्डी और विजय नायर की बात हो रही है, उनसे केजरीवाल की कोई सांठ-गांठ नहीं हुई है।

मामला 2 साल से चल रहा है और अब अचानक लोकसभा चुनाव के समय गिरफ्तारी की कार्रवाई करना कई सवाल खड़े करता है। ED दबाव डालकर गवाहों के बयान ले रही है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने, तोड़ना और भ्रष्टाचारी करार देना मकसद है।

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सिर्फ एक शख्स के बयान पर कार्रवाई किया जाना भी सवाल खड़े करता है। क्या सिर्फ एक आदमी के कहने पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना सही है? असली घोटाला ED की जांच के बाद शुरू हुआ है, इस तरह के संकेत ED की कार्रवाई से मिल रहे हैं।

वकील सिंघवी का कहना है कि ED के पास एक या 2 नाम ही हैं, इसके अलावा कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए गए हैं। केजरीवाल को किस आधार पर ED ने गिरफ्तार किया है। किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को इस तरह गिरफ्तार करके जेल में डालना गलत है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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