Supreme Court Rejects Arvind Kejriwal Plea: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा है। उनको 2 जून को ही वापस जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। बेंच ने कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
Supreme Court’s Registry refuses urgent listing request of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s plea for the extension of his interim bail by seven days on medical grounds in the Delhi excise policy case pic.twitter.com/8LpPUEiJRH
— ANI (@ANI) May 29, 2024
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बीमारी का हवाला देकर मांगी भी एक्सटेंशन
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी थी। 2 दिन पहले 27 मई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत का समय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने याचिका दायर करके मांग की कि उन्हें कुछ मेडिकल टेस्ट कराने हैं, इसलिए अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन के लिए बढ़ा दी जाए।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के बताया था कि जेल जाने के बाद उनका वजन घट गया था। उन्हें कुछ लक्षण दिख रहे हैं, जो गंभीर लगते हैं। इसलिए वे मैक्स अस्पताल में अपनी जांच कराना चाहते हैं। मेडिकल टेस्ट कराकर वे और उनका परिवार स्वास्थ्य को लेकर संतुष्ट होना चाहता है, इसलिए 7 दिन की एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी।
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दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी केजरीवाल
बता दें कि ED ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है। ED ने पूछताछ करने के लिए उन्हें 9 समन भेजे थे, लेकिन वे पेश नहीं हुए। गत 21 मार्च की रात को ED 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची और 3 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार करके साथ ले गई थी। 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया।
अरविंद केजरीवाल को ED ने 2 बार में करीब 10 दिन के लिए रिमांड पर लिया था। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया। 50 दिन बाद 10 मई को उन्हें जमानत दी गई, लेकिन इन 50 दिन में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हुईं। उनकी तबियत को लेकर भी विवाद हुआ। तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगे कि उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली।
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