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अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे! 6 साल पुराना मामला, यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो किया था शेयर

Kejriwal Case SC Hearing: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज मानहानि केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माफी मांगने का प्रस्ताव रखा है। मामला यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो से जुड़ा है। जानें क्या है मामला और केजरीवाल ने क्या प्रस्ताव रखा है?

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Arvind Kejriwal Defamation Case Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मानहानि केस में वह शिकायतकर्ता को माफीनामा देकर केस खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह माफी शिकायतकर्ता की शर्तों के अनुसार नहीं होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर. महादेवन की बेंच ने केस की सुनवाई की है।

वहीं माफी मांगकर केस निपटाने के लिए केजरीवाल ने 2 महीने का समय मांगा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी है। बता दें कि मामला 6 साल पुराना है। यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो री-ट्वीट करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ 2018 में केस दर्ज किया था। वीडियो में विकास सांकृत्यन नामक शख्स के लिए अपमानजनक बातें बोली गई थीं। केजरीवाल ने माना है कि उन्होंने वीडियो शेयर किया था। 11 मार्च को हुई सुनवाई में उनसे पूछा गया था कि क्या वह माफी मांगने को तैयार हैं?

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जानें क्या है मामला?

बता दें कि मामला मई 2018 का है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ नामक X हैंडल के मालिक पर गंभीर आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो पोस्ट को री-ट्वीट कर दिया था। वीडियो में जिस शख्स के बारे में बात हुई, वह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया और उसने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा, जिसके खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आरोप लगा कि केजरीवाल को लाखों लोग फॉलो करते, इसलिए वीडियो री-ट्वीट करके उन्होंने लाखों लोगों तक उस वीडियो को वायरल करके मानहानि की।

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केजरीवाल ने मानी थी गलती

बता दें कि 26 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के याचिका देते हुए केजरीवाल ने अपनी गलती मानी थी और कहा था कि वे गलती के लिए माफी मांग सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा जारी कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि उससे पूछा कि केजरीवाल अपनी गलती मान रहे हैं, क्या वह मामला खत्म करना चाहता है?

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First published on: Aug 12, 2024 12:24 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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