नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के मामले में सांसदों, विधायकों के मामले की विशेष सीबीआई न्यायाधीश पक्षकारों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर तक के लिए टाल दी।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री पत्नी व आठ अन्य को आरोपी बनाया है। आरोपियों के खिलाफ अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है। इससे पहले सुनवाई पर अदालत ने इस आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद कहा था कि उनके (सत्येंद्र जैन) के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने जैन की पत्नी पूनम जैन तथा दो अन्य अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दे दी थी।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले सुनवाई के दौरान चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ईडी जिन तीन कंपनियों का नाम ले रही उस कंपनी के सत्येंद्र जैन डायरेक्टर ही नहीं हैं तो आपने उन्हें आरोपित कैसे बनाया।