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छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश को High Court से बड़ी राहत; यौन शोषण और अबॉर्शन के मामले में किया बरी

Palash Chandel Misdeed Case, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही उठापटक के बीच शुक्रवार को बड़ी खबर आई है। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को आरोपमुक्त कर दिया है। मामला यौन शोषण और एससी-एसटी एक्ट का है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद अब तक पलाश चंदेल […]

Edited By : Balraj Singh | Updated: Sep 22, 2023 17:17
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Palash Chandel Misdeed Case, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही उठापटक के बीच शुक्रवार को बड़ी खबर आई है। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को आरोपमुक्त कर दिया है। मामला यौन शोषण और एससी-एसटी एक्ट का है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद अब तक पलाश चंदेल हाईकोर्ट से अग्रिम मिले जाने के चलते बॉन्ड बेल पर चल रहे थे।

  • 19 जनवरी को जांजगीर में कार्यरत नैला की रहने वाली आदिवासी महिला टीचर ने कराई थी यौन शोषण और गर्भपात करा देने की शिकायत दर्ज

  • गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत हासिल कर चुके पलाश को 25 हजार के बॉन्ड पर रिहा किया था पुलिस ने, अब खारिज होगी एफआईआर

बता दें कि 19 जनवरी को जांजगीर में कार्यरत एक आदिवासी महिला टीचर ने छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। रायपुर थाने में दर्ज FIR के मुताबिक नैला की रहने वाली खेल शिक्षिका ने कहा था कि पलाश चंदेल ने उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। बाद में गर्भपात भी करा दिया। इस मामले में 6 अप्रैल की रात को पुलिस ने पलाश को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में वह हाईकोर्ट की शरण में चले गए।

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हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर लेने के बाद नैला थाने की पुलिस ने पलाश को 25 हजार रुपए के बॉन्ड पर छोड़ दिया था, वहीं मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बीते दिन गुरुवार 21 सितंबर को बिलासपुर स्थित छत्तसीगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बैंच ने पलाश चन्देल को कथित बलात्कार, गर्भपात और एट्रोसिटी एक्ट के सभी आरोपों से बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दर्ज FIR और जांच को निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है।

First published on: Sep 22, 2023 05:17 PM
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