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Chhattisgarh: सौर सुजला योजना से किसानों की जिंदगी में फैल रही हरीतिमा

महासमुंद: सौर सुजला योजना ऐसे समस्त किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिनके पास जल स्त्रोत तो पूर्व से उपलब्ध था, किंतु बिजली कनेक्शन के अभाव में या तो डीजल अथवा अन्य महंगे ईंधन का उपयोग कर सिंचाई करते थे या फिर सिंचाई के लिए सिर्फ वर्षा के जल पर आश्रित रहते थे। […]

Edited By : Shailendra Pandey | Updated: Sep 15, 2023 09:20
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महासमुंद: सौर सुजला योजना ऐसे समस्त किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिनके पास जल स्त्रोत तो पूर्व से उपलब्ध था, किंतु बिजली कनेक्शन के अभाव में या तो डीजल अथवा अन्य महंगे ईंधन का उपयोग कर सिंचाई करते थे या फिर सिंचाई के लिए सिर्फ वर्षा के जल पर आश्रित रहते थे। सौर सुजला योजना लागू होने के बाद से अब किसान सोलर पंप के द्वारा अपने खेतों के साथ जिंदगी में भी हरियाली बिखेर रहे हैं। अब सिंचाई के लिए न तो आसमान की ओर ताकना पड़ता है और न ही विद्युत कनेक्शन का बाट जोहना पड़ता है। वे अब आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कार्य कर पा रहे हैं। योजना के प्रारम्भ से अब तक जिला महासमुंद के कुल 5230 किसानों को इस योजना का लाभ मिला है।

रियायती दरों पर मिल रहा सोलर पम्प

बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), ऊर्जा विभाग छ.ग. शासन के अधीन प्रदेश सरकार की अधिकृत नोडल एजेन्सी है। जिसके तहत प्रदेश में अनेक गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत सोलर रूफटॉप सौर संयंत्र, पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंप, ऑन ग्रिड सौर संयंत्र, कृषि प्रयोजन कार्य हेतु सोलर सिंचाई पंप के अलावा अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है। सौर सुजला योजना अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के किसानों को कृषि प्रयोजनों हेतु सिंचाई कार्यों के लिए प्रदेश शासन द्वारा अत्यंत आकर्षक अनुदान एवं रियायती दरों पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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650 नग सोलर पंप आबंटन का लक्ष्य

कार्यपालन अभियंता क्रेडा ने बताया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत जिला महासमुंद को 650 नग सोलर पंप का लक्ष्य आबंटित किया गया है जिसके विरुद्ध जिले में अब तक 231 सोलर पंप स्थापित किया जा चुका है। 3 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्प स्थापना हेतु सामान्य वर्ग के लिए 18 हजार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7-7 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 हजार रुपए लागत एवं हितग्राही अंश राशि का प्रावधान है। वहीं, 5 एचपी पम्प स्थापना के लिए सामान्य वर्ग हितग्राहियों के लिए 20 हजार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 10 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग 15 हजार रुपए अंशदान देना होता है। प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में एक रुपए प्रति वॉट की दर से अतिरिक्त देना होगा।

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Written By

Shailendra Pandey

First published on: Sep 15, 2023 09:20 AM

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