---विज्ञापन---

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर विष्णुदेव साय सरकार की कड़ी नजर, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

Chhattisgarh Excise Department Rule: छत्तीसगढ़ में शराब बेचने वालें अब अगर अवैध काम करते हैं, तो आबकारी विभाग उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Feb 7, 2024 14:19
Share :
Chhattisgarh Excise Department Rule
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के नियम

Chhattisgarh Excise Department Rule: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार राज्य में निर्धारित सीमा से अधिक शराब खरीदी पर शिकंजा कसने जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश के आबकारी विभाग द्वारा शराब की विक्रय संबंधी अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही हैं। शराब बेचने वालों के सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधी होने पर आबकारी विभाग द्वारा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में सचिव आबकारी सह आयुक्त आर शंगीता ने राज्य में शराब दुकान चलाने वाली सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ बैठक की।

---विज्ञापन---

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, इस समय छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम CSMCL की प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शराब दुकानों का संचालन कराया जा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए अपने सेल्सपर्सन पर भी नजर रखी जा रही है। इससे अब शराब दुकानों से शराब कोचियों को भारी मात्रा में शराब की बिक्री को नियंत्रित किया जाएगा। वहीं, इस समय राज्य में चलने वाली शराब दुकानों से ओवर रेटिंग, मिलावट और कोचियों को शराब की आपूर्ति पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे रोका जा रहा है। शराब की दुकानों से ही ग्राहको को निर्धारित सीमा में ही शराब बेची जा रही है। कोई भी व्यक्ति एक निर्धारित सीमा से अधिक शराब की मांग नहीं कर सकता। वहीं, अगर नशे की हालात में कोई व्यक्ति शराब की दुकान में किसी भी प्रकार का अपराधिक कृत्य करता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें: रंग लाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महतारी वंदन योजना, अब तक 7.78 लाख महिलाओं ने भरा आवेदन

नशे में हंगामा करना पड़ा भारी

हाल ही में बलौदाबाजार जिला के भाटापारा में स्थित सुरखी रोड पर देशी शराब दुकान पर एक युवक ने 10 पाव से ज्यादा की देशी शराब की मांग की। नियम के अनुसार सेल्समैन ने युवक को और शराब देने से मना कर दिया। इसके बाद उस युवक ने कर्मचारियों से मारपीट की। घटना के कुछ दिन बाद ही मामला प्रकाश में आया और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने भा.दं.सं. की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया।

HISTORY

Written By

Pooja Mishra

First published on: Feb 07, 2024 02:19 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें