लखनऊ: उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले में एक घर में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने के बाद दर्ज हुए मुकदमे को प्रदेश पुलिस की ओर से रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। आपको बता दें कि जिले के दुल्हेपुर गांव में 26 लोगों के खिलाफ सामूहिक नजाम पढ़ने पर पड़ोसी ने मुकदमा दर्ज कराया था।
पड़ोसी ने आपत्ति जताते हुए दर्ज कराया था मुकदमा
आपको बता दें कि 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के दुल्हेपुर गांव में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मुरादाबाद पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों की आपत्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505-2 (धार्मिक पूजा करने वाली सभा में शरारती बयान) के तहत नमाजियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गांव में मस्जिद नहीं है और कुछ लोग एक घर में नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे, जिस पर पड़ोसी आपत्ति जता रहे थे।
ग्राम दूल्हेपुर में वादी चन्द्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर PS छजलैट पर मुकदमा पंजीकृत कराया था,विवेचना उपरान्त घटना का प्रमाणित होना नहीं पाया गया।अतः विवेचना को मय जुर्म खारिजा रिपोर्ट समाप्त(एक्सपंज) किया गया है। इस सम्बन्ध में #SSP @moradabadpolice की बाईट।#UPPolice pic.twitter.com/kqZKU1UEI6
— MORADABAD POLICE (@moradabadpolice) August 30, 2022
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मुरादाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो पर सभी प्रकार की प्रतिक्रियां सामने आई थीं। वहीं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया था। मंगलवार को मुरादाबाद पुलिस ने एक वीडियो बयान जारी किया। कहा गया कि गांव में कराई गई जांच के बाद शिकायत को निराधार पाया गया है। 24 अगस्त को स्थानीय निवासी चंद्र पाल सिंह की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। घर में नमाज पढ़ते समय लोगों के एक समूह के दृश्य वायरल हो गए थे।