Add News24 as a Preferred Source Add news 24 as a Preferred Source

---विज्ञापन---

प्रदेश

बॉम्बे HC ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई के जुहू स्थित बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक, कोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बीएमसी ने पहले राणे को उनके […]

Author
Edited By : Om Pratap Updated: Sep 20, 2022 14:29

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई के जुहू स्थित बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक, कोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बीएमसी ने पहले राणे को उनके बंगले में अनधिकृत निर्माण के संबंध में दो नोटिस भेजे थे, जिन पर बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड के एक नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत शहर के नागरिक निकाय द्वारा अनुमोदित एक योजना के उल्लंघन में उपयोग के कथित अनधिकृत परिवर्तन के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

---विज्ञापन---

राणे के वकील ने सोमवार को अदालत से और समय मांगा तो कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि समय पहले ही दिया जा चुका है। बता दें कि नारायण राणे जुहू में कालका रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के स्वामित्व वाले आठ मंजिला बंगले में रहते हैं।

राणे के बंगले में अनधिकृत निर्माण पर बीएमसी द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद उन्होंने इसे चुनौती दी और उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दो हफ्ते के अंदर अनधिकृत निर्माण को गिराने का भी आदेश दिया है। राणे ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करने तक राहत का अनुरोध किया था, लेकिन बॉम्बे एचसी ने इसे भी खारिज कर दिया।

First published on: Sep 20, 2022 02:00 PM

संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.