Patna News: बिहार के जहानाबाद में 28 अगस्त को स्कूल बस से गिरकर हुई छह वर्षीय छात्र की मौत के मामले में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभागीय जांच में पाया गया कि वाहन सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं था। जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा बस स्वामी और चालक के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
मामले की जांच और कार्रवाई
जहानाबाद जिले के सिकरिया थाना क्षेत्र में बीती 28 अगस्त को एक स्कूल बस से गिरकर 6 साल के एक छात्र पीयूष कुमार की मौत हो गई थी। छात्र कडौना स्थित एक प्राईवेट स्कूल की बस से स्कूल जा रहा था। इसी दौरान सिकरिया मोड़ के पास अचानक बस के चालक ने ब्रेक लगाया था, जिसके कारण लगे झटके से छात्र बस के फर्श में बने बड़े छेद से नीचे गिर गया था और बस के पिछले पहिए के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में विभागीय जांच में पाया गया कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र फरवरी 2024 में ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद बस का संचालन किया जा रहा था। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात नहीं थे। साथ ही, चालक खतरनाक और लापरवाह तरीके से वाहन चला रहा था।
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परिवहन विभाग का कड़ा निर्देश
जहानाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया है कि वे मोटरयान अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत स्कूल प्रशासन, वाहन स्वामी, वाहन चालक और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों की जांच करने का निर्देश दिया है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सरकार के तय सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। सभी स्कूली वाहनों के पास फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वैध परमिट जैसे जरूरी कागजात होने चाहिए।
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