---विज्ञापन---

भूमि सर्वे पर नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, जमीन मालिकों को मिली बड़ी राहत

Bihar Land Survey News: बिहार में चल रही भूमि सर्वे में रैयतों को बड़ी राहत देते हुए नीतीश कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन किया है।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Dec 3, 2024 19:28
Share :
Bihar Land Survey News
Bihar Land Survey News

Bihar Land Survey News: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें भूमि सर्वे और बंदोबस्त के पुराने नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

इसके तहत भूस्वामियों को बड़ी राहत देते हुए जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने की टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। रैयतों को अब जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 180 वर्किंग डे यानी 6 महीने का समय मिलेगा।

---विज्ञापन---

कितनी बढ़ी समय सीमा

संशोधित नियमों के तहत अब रैयतों को मैप वेरिफिकेशन के लिए 90 दिन, आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 60 दिन और आपत्तियों के समाधान के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। इसके अलावा अधिकार डॉक्यूमेंट के अंतिम प्रकाशन के बाद दावे करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है।

सर्वे प्रोसेस को सुचारू बनाने के लिए अहम फैसला

कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 (Bihar Special Survey and Settlement Act 2011 संशोधित 2013 और 2017) के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खतियान और मैप तैयार किया जा रहा है। इस प्रोसेस को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है।

---विज्ञापन---

रैयतों को मिली राहत

आपको बता दें, बिहार में स्पेशल लैंड सर्वे का प्रोसेस चल रहा है। इसकी पहली स्टेज में ग्रामीण इलाकों का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इसमें जमीन मालिकों को डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने मौजूदा नियमों में संशोधन कर जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है।

ये भी पढ़ें-  बिहार में हर महीने हजारों KM लंबी सड़कें होंगी चकाचक, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

HISTORY

Written By

Deepti Sharma

First published on: Dec 03, 2024 05:16 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें