Bihar News: अब, भाई किसी की शादी हो और बैंड बाजा से लेकर धूम-धड़ाका न हो ये कैसे हो सकता है। लेकिन इस बार बिहार पुलिस ने शादी करने वालों के लिए नया फरमान जारी किया है। इस फरमान में कहा गया है कि अगर कोई शादी करने की सोच रहे हैं तो उन्हें इसके लिए बिहार पुलिस से इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही एक शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा जिसमें जिक्र किया गया होगा कि आप अपनी शादी में हर्ष फायरिंग नहीं होने देंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं कि बिहार पुलिस ने शादी जैसे अन्य समारोहों के लिए क्या फरमान जारी की है।
फेरे लेने से पहले पुलिस से लेनी होगी इजाजत
अगर आप बिहार में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल, बिहार पुलिस ने शादी में धूम-धड़ाका करने वालों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। बिहार में शादी करने से पहले आपको थाने जाकर आवेदन देना होगा और पुलिस को ये सूचना देनी होगी कि आप शादी करने जा रहे हैं। पुलिस के सामने आपको शपथ पत्र भरना होगा और जब पुलिस परमिशन दे देगी तब आप अपनी शादी रचा सकेंगे।
मैरेज हॉल संचालकों को भी देनी होगी सूचना
इनता ही नहीं, अगर किसी मैरेज हॉल को शादी के लिए बुक किया गया है तो मैरेज हॉल संचालक को भी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। तभी वह शादी के लिए बुकिंग करेगा। किसी को भी शादी और आर्केस्ट्रा जैसे किसी समारोह का आयोजन करने से पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही उस कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं होने देने के लिए शपथ पत्र देना होगा।
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इन सभी नियमों के पालन करने के बाद ही पुलिस की ओर से आपको शादी करने की इजाजत मिलेगी। अगर इसके बाद भी आपकी शादी में हर्ष फायरिंग होती है तो पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। ऐसी ही सूचना शराब को लेकर भी देनी होंगी। हर मैरेज और बैंकेट हॉल वालों को शपथ पत्र देना होगा की आयोजन में कोई शराब नहीं पिएगा।