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Today Voting Day: पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचें, मतदान के लिए क्या ID जरूरी, लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

MP-CG Assembly Elections 2023 Voting: वोट कैसे डालना है? क्या ID दिखानी होगी और पोलिंग बूथ पर जाने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे कैसे चैक करें? आइए विस्तार से जानते हैं...

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: Nov 17, 2023 10:49
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Voting Casting
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MP-CG Assembly Elections 2023 Voting Explainer: आज वोटिंग डे है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ मं आज दूसरे चरण के मतदान हैं। इससे पहले नक्सल प्रभावित इलाकों की 20 सीटों पर 7 नवंबर 2023 को मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। वहीं आज दूसरे चरण के मतदान के लिए 18 हजार 833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 17032 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलें और अपने मताधिकारी का प्रयोग करके लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण का हिस्सा बनें। ऐसे में अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो जान लीजिए कि वोट कैसे डालना है? क्या ID दिखानी होगी और पोलिंग बूथ पर जाने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे कैसे चैक करें? आइए विस्तार से जानते हैं…

 

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पोलिंग बूथ और वोटर लिस्ट में नाम ऐसे जानें

वोट डालने से पहले से नजदीकी बूथ के बारे में जानिए और वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट electoralsearch.in पर जाएं। वोटर ID और फोन नंबर डालें। लॉग इन करते ही नजदीकी पोलिंग बूथ का नाम और वह वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आपका नाम है। जिले के STD कोड के साथ वोटर हेल्प लाइन 1950 डायल कर सकते हैं। जानकारियां उपलब्ध कराकर पोलिंग बूथ और वोटर लिस्ट का पता चल जाएगा। SMS में ECI…स्पेस…आपका वोटर ID टाइप करके 1950 पर भेज दें। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। इस पर वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ के साथ EVM और इलेक्शन शेड्यूल भी मिलेगा। इस ऐप से वोटर्स शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं।

वोट डालने के लिह यह ID प्रूफ लेकर जाएं

वोट देने के लिए एक ID कार्ड चाहिए। वोटर ID नहीं है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ बीमा स्मार्ट कार्ड या फोटो वाला पेंशन कार्ड चलेगा। पोलिंग बूथ पर हार्ड कॉपी ही लेकर जाएंगे। ऑनलाइन कॉपी नहीं चलेगी। किसी कैंडिडेट या राजनीतिक पार्टी के प्रचार वाहन से वोट देने न जाएं। एक साथ 4 से ज्यादा लोग बूथ पर नहीं जाएं, क्योंकि पोलिंब बूथ एरिया में धारा-144 लागू है। व्हीकल पोलिंग बूथ से 100-200 मीटर पहले पार्क करें। पोलिंग बूथ के बारे में गाइड करने के लिए 200 मीटर के दायरे में पोलिंग एजेंट तैनात हैं। ID दिखाइए और पोलिंग बूथ नंबर पता करें। पोलिंग बूथ प्रभारी को ID दिखाकर वोटर लिस्ट में नाम कंफर्म करें।

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Written By

Khushbu Goyal

First published on: Nov 17, 2023 07:26 AM

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