ट्रेन छूट जाने पर क्या हैं रेलवे के नियम? जानें उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं या नहीं
Indian Railway Rules: रेलवे स्टेशन जाने के दौरान कई बार देरी और ट्रैफिक जाम के कारण ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल होता है कि, ट्रेन छूट जाने पर उसी टिकट से किसी दूरी ट्रेन में सफल कर सकते हैं. चलिए इसके बारे में जानते हैं.

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे के ट्रेन छूट जाने पर दूसरी ट्रेन में यात्रा करने को लेकर अलग नियम हैं. चलिए जानते हैं किस कैटेगरी की टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं और कौन सी टिकट दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए मान्य नहीं होती है.
ट्रेन छूटने पर रेलवे के नियम
2 / 6अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो इसको लेकर रेलवे के कई नियम हैं. टिकट की कैटेगरी के हिसाब से रेलवे के नियम हैं. जनरल कैटेगरी टिकट और रिजर्व ट्रेन के लिए अलग नियम हैं.
जनरल कैटेगरी की टिकट के नियम
3 / 6भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, जनरल कैटेगरी की टिकट होने पर ट्रेन छूटने की स्थिति में दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. इस टिकट की वैलिडिटी 3 घंटे होती है. आप टिकट लेने के बाद अगले 3 घंटे के अंदर उपलब्ध ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं.
रिजर्व कैटेगरी के लिए नियम
4 / 6आपकी टिकट रिजर्व कैटेगरी का है तो ट्रेन छूटने की स्थिति में दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं. आपको दूसरी ट्रेन में यात्रा करने के लिए अलग से टिकट लेना होगा. नियमों के अनुसार, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी किसी भी ट्रेन में दूसरी किसी ट्रेन का टिकट मान्य नहीं होगा.
ट्रेन छूटने की स्थिति में क्या करें?
5 / 6रेलवे रिजर्व सीट पर यात्री के न होने पर अगले दो स्टेशन तक उसे किसी को नहीं देता है. आप समय से पहले ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन पकड़ सकते हैं. इस स्थिति में आपकी सीट सुरक्षित रहती है.
क्या ट्रेन छूटने पर रिफंड मिलता है?
6 / 6ट्रेन छूटने की स्थिति में किसी तरह का रिफंड नहीं मिलता है. हालांकि, अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है तो इस स्थिति में आप फुल रिफंड का दावा कर सकते हैं. इस स्थिति में रिफंड के लिए ट्रेन छूटने के बाद TDR यानी टिकट डिपॉजिट रसीद फाइल करना होता है.



















