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सात घंटे लेट हुई ट्रेन तो मिला 1.3 लाख का हर्जाना, जानें क्या कहते हैं रेलवे के नियम?

क्या आप कभी ट्रेन में देरी के कारण परेशानी में पड़े हैं? यदि हाँ, तो यह खबर आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हाल ही में, ओडिशा की एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को ट्रेन में देरी के लिए एक व्यक्ति को 1.3 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह मामला ओडिशा के बालांगीर जिले का है।

First published on: May 01, 2026 01:50 PM

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Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098

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