फ्लैट में लीकेज या टूट-फूट दिखे तो कैसे मिलेगा मुआवजा, क्या कहता है RERA कानून?

RERA Act Construction Quality Rules: भारी-भरकम लोन और जीवन भर की कमाई लगाकर खरीदे गए फ्लैट का मैटेरियल अगर घटिया निकले तो क्या करें? जानें RERA का वो नियम जो बिल्डर को 30 दिन में घर ठीक करने या मुआवजा देने पर मजबूर कर देता है.

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Photo Credit: AI Image

RERA Act Construction Quality Rules: सोचिए, क्या हो अगर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने और भारी-भरकम लोन चुकाने के बावजूद आपको ऐसा घर मिले जिसकी दीवारों में कुछ ही महीनों में दरारें आ जाएं या छत से पानी टपकने लगे? अच्छी बात यह है कि इस तरह के मामलों में आप चुप बैठने के बजाय कानून की मदद ले सकते हैं. रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) खरीदारों को ऐसे डेवलपर्स के खिलाफ कड़े कदम उठाने का अधिकार देता है. क्या कहता है RERA कानून? जानें अपने अधिकार?

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बिल्डर को लिखित शिकायत दें

बिल्डर को लिखित शिकायत दें2 / 5

यदि आपके घर में क्वालिटी से जुड़ी समस्या है, तो आप सबसे पहले बिल्डर को लिखित शिकायत दें. नियम के अनुसार, बिल्डर को 30 दिनों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के उस खराबी को दूर करना होगा. अगर बिल्डर 30 दिनों में समस्या नहीं सुलझाता, तो खरीदार मुआवजे का दावा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है.

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5 साल तक बिल्डर की है जवाबदेही

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एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रेरा की धारा 14(3) खरीदारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है. इसके तहत अगर पजेशन (कब्जा) मिलने के 5 साल के भीतर घर में किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल खराबी (जैसे दरारें, लीकेज या घटिया निर्माण) पाई जाती है, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होती है.

फ्लैट पर 1 करोड़ खर्च, फिर भी मिली बदहाली

फ्लैट पर 1 करोड़ खर्च, फिर भी मिली बदहाली4 / 5

हाल ही में नोएडा के एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसने करीब 1 करोड़ रुपये खर्च कर प्रीमियम फ्लैट खरीदा था. वीडियो में दिखा कि बिल्डिंग का प्लास्टर उखड़ रहा है और दीवारों की हालत बेहद खराब है. इस घटना ने पूरे एनसीआर के घर खरीदारों के बीच हलचल मचा दी है.

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कैसे करें खुद का बचाव?

कैसे करें खुद का बचाव?5 / 5

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले खरीदारों को कुछ बुनियादी जांच जरूर करनी चाहिए. सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर्ड है. बिल्डर के पिछले प्रोजेक्ट्स और उसकी मार्केट वैल्यू की जांच करें. घर खरीदने से पहले एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ें और निर्माण की क्वालिटी से जुड़ी शर्तों को समझें.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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