निजी कार पर लगी है पुलिस जैसी लाल-नीली बत्ती, लग सकता है भारी जुर्माना, जानें नियम

वैसे तो लाल-नीली बत्ती पुलिस, एंबुलेंस और फायर जैसी इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों के लिए होती है, लेकिन ट्रेंड और रील्स के जमाने में लोग निजी कारों में भी लाल-नीली बत्ती लगाकर घूमते हैं। ये पूरी तरह गैरकानूनी है। ये उनके लिए भारी साबित पड़ सकता है। जानिए क्या कहता है कानून, कितना लग सकता है जुर्माना...

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भारत में कई लोग सड़क पर वीआईपी दिखने के लिए अपने वाहनों पर लाल या नीली बत्तियां लगाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, किसी भी निजी वाहन पर ऐसी बत्तियां लगाना प्रतिबंधित है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर यातायात पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है।  

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2017 में नियम खत्म

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2017 में, सरकार ने वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और मंत्रियों और अधिकारियों के वाहनों से लाल बत्तियां हटा दीं। इसका उद्देश्य सड़क पर समानता बनाए रखना और जनता के बीच भय और भ्रम को दूर करना था। इसलिए, अब आम जनता के लिए ऐसी बत्तियों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

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किसे मिलती है छूट

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  लाल और नीली बत्तियों का उपयोग केवल कुछ सरकारी और आपातकालीन सेवा वाहनों तक ही सीमित है, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन दल और पुलिस वाहन शामिल हैं। इन वाहनों में यह सुविधा त्वरित आवागमन और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रदान की जाती है। निजी नागरिकों को अपने वाहनों में किसी भी प्रकार की टॉर्च, लाल या नीली बत्ती लगाने की अनुमति नहीं है। यदि वाहन में कोई अधिकृत व्यक्ति उपस्थित न भी हो, तब भी बत्तियों को ढक कर रखना अनिवार्य है।

उल्लंघन पर क्या कार्रवाई

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  इन नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात पुलिस भारी जुर्माना लगा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। अवैध बत्तियों को दोबारा इस्तेमाल से रोकने के लिए मौके पर ही वाहन से हटा दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसी बत्तियों का दुरुपयोग सड़क पर भय और भ्रम की स्थिति पैदा करता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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