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Voter ID Address Change: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने भारतीयों को एक मतदाता पहचान पत्र (Voter Card) जारी किया हुआ है, जो हर भारतीय की पहचान का प्रमाण भी है। वोटर कार्ड दिखाकर जहां भारतीय मतदान कर सकते हैं। वहीं इससे उम्र और पते की पहचान की जाती है। इसलिए घर का पता बदलने पर वोटर कार्ड में भी पता बदलवाना अनिवार्य होता है।

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बता दें कि घर का पता बदलने पर लोग राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) के जरिए फॉर्म-8 भरकर ऑनलाइन अपने मतदाता पहचान पत्र में पता बदल सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के अंदर घर का पता बदले या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर घर का पता बदले, दोनों तरह की स्थिति में पते में बदलाव किया जा सकता है। वहीं आपका पता वोटर कार्ड के साथ-साथ मतदाता रिकॉर्ड में भी बदल जाएगा।

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बता दें कि मतदाता पहचान पत्र में पता बदलवाने के लिए प्रूफ के तौर पर यूटिलिटी बिल जैसे पानी, बिजली या गैस का बिल जमा करा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, जमीन के कागजात, रेंट एग्रीमेंट आदि लेकिन इनमें नए घर का पता अपडेट होना चाहिए। वहीं यूटिलिटी बिल भी एक साल या इससे ज्यादा पुराने होने चाहिए।

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बता दें कि वोटर कार्ड में पता ऑनलाइन बदलवाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगइन करें। होमपेज पर पता बदलने का विकल्प तलाशकर क्लिक करें। फॉर्म 8 पर टैप करके नए पेज पर जाएं और मांगी गई जानकारी भरें। डिटेल भरकर सबमिट करें। फिर निवास स्थान परिवर्तन के ऑप्शन पर क्लिक करें। विधानसभा क्षेत्र के भीतर या 'विधानसभा क्षेत्र के बाहर चुने और ओके करें।

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राज्य, जिले और विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपना आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। पता बदलवाने के लिए मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें और नेक्सट पर क्लिक करें। घोषणा पत्र भरकर कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद नए पते के साथ वोटर कार्ड अपडेट हो जाएगा।

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वोटर कार्ड में पता ऑफलाइन बदलवाने के लिए अपने नजदीकी चुनाव आयोग के ऑफिस में जाएं। फॉर्म-8 लेकर उसमें मांगी गई सभी डिटेल भरें और निवास प्रमाण पत्र के साथ फार्म जमा कर दें। एक बार आवेदन हो जाने के बाद आपको अपने मतदाता पहचान पत्र के पते में परिवर्तन के संबंध में एक सूचना प्राप्त होगी। साथ ही अपडेट पते के साथ नया वोटर कार्ड भी घर पहुंच जाएगा।

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ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगइन करें। आवेदन की स्थिति ट्रैक करें पर क्लिक करें और रेफरेंस नंबर डालकर स्टेट सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें। आवेदन की मौजूदा स्थिति विंडो पर डिस्पले हो जाएगी।