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केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 18 में बदलाव किया है और नए नागरिकता (संशोधन) नियम 2026 प्रकाशित किए हैं। 2009 के नियमों की अनुसूची IC में एक नया पैराग्राफ (iiiA) भी जोड़ा गया है, जिसके तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए अब पासपोर्ट को सरेंडर करने की शर्त जोड़ी गई है।
पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी देनी होगी

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नए नियमों के अनुसार, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले शख्स को पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी देनी होगी। उसे बताना होगा कि उसके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का पासपोर्ट है या नहीं। तीनों में से किसी देश का पासपोर्ट है तो वह वैलिड और एक्टिव है या एक्सपायर हो चुका है।
पासपोर्ट की डिटेल देनी भी अनिवार्य

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नए नियम के अनुसार, अगर आवेदक के पास तीनों देशों में से किसी एक का पासपोर्ट है तो उसे पासपोर्ट की पूरी डिटेल देनी होगी, जैसे पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट जारी होने की तारीख, पासपोर्ट जारी होने की जगह और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आदि। आवेदन फॉर्म के साथ ही यह जानकारी देनी अनिवार्य होगी।
पासपोर्ट सरेंडर करके रिटन में देना होगा

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नए नियम के अनुसार, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकार होने के बाद 15 दिन के अंदर आवेदकों को अपना विदेशी पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके लिए संबंधित सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को पासपोर्ट सरेंडर कर देने की लिखित सहमति देनी होगी, उसके बाद आवेदन मंजूर होगा।
ई-ओसीआई कार्ड की सर्विस भी शुरू हुई

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गृह मंत्रालय के अनुसार, नागरिकता के लिए नए नियम का उद्देश्य नागरिकता से जुड़े मामलों में वेरिफिकेशन (सत्यापन) और रिकॉर्ड मेंटेनेस को मजूबत बनाना है। इसी महीने की शुरुआत में भी नागरिकता (संशोधन) नियम 2026 नोटिफाई किए गए थे, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (e-OCI) कार्ड की शुरुआत की गई और आवेदन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है।
बायोमेट्रिक डेटा शेयर करने की सहमति अनिवार्य

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गृह मंत्रालय के अनुसार, नाबालिगों के लिए डबल पासपोर्ट के नियमों को भी ज्यादा सख्त किया गया है। फिजिकल और पेपर प्रोसेस को खत्म करके ई-OCI कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं अब पासपोर्ट आवेदकों को अपना बायोमेट्रिक डेटा शेयर करने की सहमति देनी होगी, ताकि उन्हें फास्ट-ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके और भविष्य में ऑटोमैटिक एनरोलमेंट की सुविधा मिले।