Gas Connection New Update: गैस कनेक्शन पर बड़ा फैसला, जून में हो जाएगा सस्पेंड, क्या है 'नो ड्यूल कनेक्शन' नियम?

देश में पिछले 2 महीने से घरेलू-कमर्शियल सिलेंडर, कुकिंग गैस, LPG-PNG कनेक्शन खूब चर्चा में हैं। जब से ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू हुआ और होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हुई, देश में LPG संकट गहराया है। समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने LPG कनेक्शन से जुड़े नियम बदले और लोगों को राहत दी। इन्हीं में से एक नियम नो ड्यूल कनेक्शन का भी है, जिसे लेकर नया अपडेट आया है।

Gas Connection New Update
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नए नियमों के अनुसार, भारतीयों की रसोई में अब या तो LPG कनेक्शन रहेगा या PNG कनेक्शन रहेगा। अगर आपके पास दोनों कनेक्शन हैं तो एक कनेक्शन सरेंडर करन पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो एक कनेक्शन ऑटोमेटिकल 30 जून तक सस्पेंड हो जाएगा, यानी एक जुलाई से वह कनेक्शन काम ही नहीं करेगा। इससे बेहतर है कि समय रहते एक गैस कनेक्शन सरेंडर कर दें, अन्यथा परेशानी होगी।

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नो ड्यूल गैस कनेक्शन नियम का मकसद

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इंडेन गैस, भारत गैस और HP गैस तीनों तेल कंपनियों ने LPG कनेक्शन को लेकर 'नो ड्यूल गैस कनेक्शन' का नियम लागू कर दिया है। केंद्र सरकार के आदेश पर कुकिंग गैस की कालाबाजारी को रोकने और देश में सुरक्षित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए यह नियम बनाया है। तीनों कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास फर्जी तरीके से दोनों गैस कनेक्शन मिले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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क्या है 'नो ड्यूल गैस कनेक्शन' नियम?

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देश के बड़े शहरों और सोसायटियों में पाइप नेचुरल गैस (PNG) का जाल बिछ चुका है। यह कनेक्शन सिलेंडर की तुलना में सुरक्षित, सस्ता, सुविधाजनक है। लाखों लोग PNG कनेक्शन लगवा चुके हैं, लेकिन उन्होंने बैकअप के तौर पर LPG कनेक्शन भी रखा हुआ है। इससे सरकार पर डबल गैस सप्लाई का बोझ बढ़ रहा है। वहीं 2 कनेक्शन के कारण गैस बर्बाद हो रही है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है।

गैस कनेक्शन को लेकर सरकार का नियम

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केंद्र सरकार ने नियम बनाया है कि एक एड्रेस पर 2 अलग-अलग तरह के गैस कनेक्शन देना और रखना गैर-कानूनी है। हाल ही में गहराए LPG संकट के चलते सरकार ने सख्ती बरती को कंपनियों ने 2 कनेक्शन वाले ग्राहकों की पहचान शुरू की। लिस्ट बनाकर ग्राहकों को अल्टीमेटम दिया कि वे एक कनेक्शन सरेंडर कर दें, नहीं तो दोनों कनेक्शन ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फिर नए सिरे से कनेक्शन लेना होगा।

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गैस कनेक्शन सरेंडर करने का तरीका क्या?

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LPG-PNG दोनों गैस कनेक्शन में से एक कनेक्शन सरेंडर करेंगे तो ब्लॉकेड और पेनल्टी से बच जाएंगे। इसके लिए आपको अपनी गैस एजेंसी के पास जाना होगा। वहां 'कलेक्शन सरेंडर' का फॉर्म भरकर खाली या भरा हुआ सिलेंडर और रेगुलेटर जमा करना होगा। इसके बदले गैस एजेंसी आपको 'सरेंडर सर्टिफिकेट' देगी। साथ ही जो सिक्योरिटी डिपॉजिट (जमानत राशि) गैस कनेक्शन लेते समय जमा कराई थी, वह खाते में ट्रांसफर होगी।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

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खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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