EPPO Money Transfer Rules: नौकरी-कंपनी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का क्या है नियम, 2 UAN कैसे होंगे मर्ज जानें?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) नौकरी बदलने पर PF अकाउंट को मर्ज करने की सुविधा देता है, क्योंकि अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि नौकरी-कंपनी बदलने पर PF अकाउंट अपने आप मर्ज हो जाएं और पैसा भी अपने आप ट्रांसपर हो जाए।

EPPO Money Transfer Rules
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अगर आपने नौकरी और कंपनी बदल ली है और 2 UAN-PF अकाउंट नजर आ रहे हैं तो उन्हें मर्ज करना होगा और पैसा भी ट्रांसफर करना होगा। इसके लिए ईमेल के माध्यम से भी मर्ज करने का अनुरोध EPFO को भेजें। कर्मचारी uanepf@epfindia.gov.in पर ईमेल भेजकर पिछले UNA और नए UAN को मर्ज करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।

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ऑफिशियल पोर्टल से ऑनलाइन मर्ज करें

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कर्मचारी EPFO के ऑफिशियल पोर्टल से भी ऑनलाइन अकाउंट मर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर की रिक्‍वेस्‍ट भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए UAN एक्टिव होना चाहिए और आधार कार्ड, बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। शर्तें पूरी करने के बाद EPFO के ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगइन करें। UNA और पासवर्ड से ही लॉगइन होगा। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट कर सकते हैं।

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पर्सनल और कंपनी डिटेल वेरिफाई करें

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ऑफिशियल पोर्टल लॉगइन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस मैन्यू से 'एक सदस्य, एक ईपीएफ खाता' विकल्प चुनें। एक विंडो खुलेगी, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल और वर्तमान कंपनी का PF खाता नजर आएगा, जहां अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। अपनी पर्सनल डिटेल और वर्तमान कंपनी की डिटेल वेरिफाई करें। इसके बाद अपना पिछला UAN और रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर सबमिट करके OTP जनरेट करें।

मर्ज किए जाने वाले खाते सेलेक्ट करें

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रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को सबमिट करके वेरिफिकेशन करें। इसके बाद पुराने PF खातों की डिटेल डालें, जिन्हें नए खाते में मर्ज किया जाना है। रिक्‍वेस्‍ट सबमिट करने से पहले दिए गए बॉक्स में टिक मार्क करें। क्लेम को वेरिफाई करने के लिए पिछली या वर्तमान कंपनी में से किसी एक को चुने। OTP वेरिफिकेशन करने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। वर्तमान कंपनी पोर्टल पर मर्जर रिक्‍वेस्‍ट एक्सेप्ट करेगी और फिर EPFO खातों को मर्ज करके पैसा ट्रांसफर कर देगा।

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PF अकाउंट ऑटोमैटिक कब ट्रांसफर होंगे?

PF अकाउंट ऑटोमैटिक कब ट्रांसफर होंगे?5 / 6

ऑटोमैटिक PF अकाउंट ट्रांसफर सिस्‍टम कुछ शर्तों पर काम करता है। जैसे आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट होने चाहिए। पिछली कंपनी छोड़ने की तारीख सिस्टम में दर्ज होनी चाहिए। पुरानी और नई कंपनी का EPFO में डिजिटली रिजस्टर्ड होना अनिवार्य है। नई कंपनी खुद कर्मचारी के पुराने अकाउंट को नए में मर्ज करने का प्रोसेस कर सकती है।

PF अकाउंट मर्ज करने पर टैक्‍स छूट मिलेगी

PF अकाउंट मर्ज करने पर टैक्‍स छूट मिलेगी6 / 6

PF अकाउंट मर्ज करने का लाभ यह है कि कर्मचारी की सर्विस हिस्‍ट्री आगे बढ़ती है। इसे नौकरी के साल काउंट होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नई कंपनी में जीरो से शुरुआत हो रही। ऐसा होने पर EPF से निकाला जाने वाला पैसा 5 साल की निरंतर सेवा के बाद करमुक्त होता है। अगर पैसा 5 साल की नौकरी से पहले निकाल लिया जाएगा तो अमाउंट टैक्‍सेबल हो सकता है। फिर PF अमाउंट और कुल आय के आधार पर टैक्‍स लागू हो सकता है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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